
चार वर्षीय मासूम बालिका से दुष्कर्म करने के अभियुक्त को पोक्सो अदालत के न्यायाधीश बन्नालाल जाट ने 20 वर्ष के कठोर कारावास व 50 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया।
आरोपी के खिलाफ परिवादिया ने 8 जुलाई 2022 को जिले के एक थाने में रिपोर्ट दर्ज करा बताया कि घर के बाहर खेल रही उसकी 4 वर्षीया पुत्री को पडोसी बहला-फुसला कर ले गया। कुछ देर बाद उसकी पुत्री ने रोते हुए आकर घटना की जानकारी दी। उसने आरोपी पर अश्लील हरकतें करने का आरोप लगाया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पोक्सो कानून व भादंस की धारा के तहत मामला दर्ज किया।पीडिता ने अपने बयानों में घटना की पुष्टि की। पीडिता के बयान व उसकी घटना स्थल की पुष्टि के आधार पर अदालत ने अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। विशिष्ट लोक अभियोजक रूपेन्द्र कुमार परिहार ने 16 गवाह तथा 18 दस्तावेज पेश किए।
मानवता को किया शर्मसार, पड़ोसी पर विश्वास नहींअपराध गंभीर प्रकृति का है। एक पडोसी जो हर व्यक्ति के सुख-दुख में काम आता है तथा बच्ची व उसके परिवार वाले उसे पारिवारिक सदस्य मानते थे । उसने ऐसा कृत्य कर मानवता को शर्मसार किया। ऐसी घटनाओें से पड़ोसी अपने पडोसी पर विश्वास नहीं करेगा। पीडि़त प्रतिकर स्कीम में न्यायालय ने पाडि़ता को 6 लाख रूपये अलग से दिलाए जाने के आदेश भी दिए।