
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की बुधवार को आयोजित मासिक बैठक में पीडि़त प्रतिकर स्कीम के तहत 26 प्रकरणों में 52.60 लाख रुपए प्रतिकर राशि अपराध पीडि़त व उनके परिजन को दी गई। इनमें एसिड अटैक, डायन प्रकरण व पोक्सो न्यायालय से आए मामले शामिल रहे।
26 मामलों में 52.60 लाख रुपए की राशि स्वीकृत
प्राधिकरण सचिव रामपाल जाट ने बताया कि पिछले दिनों रामगंज थाना क्षेत्र में घटित तेजाब हमले की घटना पर प्राधिकरण ने कार्रवाई करते हुए पीडि़ता के लिए 1.25 लाख अंतरिम प्रतिकर राशि स्वीकृत की।इसी प्रकार डायन बताकर पीड़ित करने के मामले में सरवाड़ थाना क्षेत्र के प्रकरण में 50 हजार रुपए स्वीकृत किए गए। पीड़ित प्रतिकर राशि पीड़ित या उसके आश्रितों को दी जाएगी।
बैठक में जिला एवं सेशन न्यायाधीश सहित एडीएम राजेन्द्र सिंह, रामचंद्र सी.ओ. साउथ, न्यायिक अधिकारी नीरज भारद्वाज,रामेश्वर प्रसाद चौधरी, प्रीतम सिंह, एडीएम, ब्यावर बजरंग सिंह चौहान,छत्रपाल चौधरी, एसडीओ, केकड़ी, हिमांशु जांगिड़, एएसपी, ब्यावर व लोक अभियोजक विवेक पाराशर मौजूद रहे।