अजमेर

sting impact : मेडिकल स्टोर बना रहे थे फर्जी मेडिकल सेर्टिफिकेट,कलक्टर ने लिया एक्शन और दिये ये आदेश

  पत्रिका में प्रकाशित खबरों पर कार्रवाई : मेडिकल दुकानों पर बन रहे थे मेडिकल सर्टिफिकेट
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Updated: 13 Apr 2018, 1:40 PM IST
collector took action on patrika sting operation of fake certificate

अजमेर . राजस्थान पत्रिका की ओर से मेडिकल दुकानों पर मिलीभगत एवं अवैध रूप से उपलब्ध कराए जा रहे मेडिकल सर्टिफिकेट, गनाहेड़ा में सरकारी भूमि पर प्लॉट काटने एवं मंडियानी में खनन लीज के प्रकरण की खबरों को जिला कलक्टर ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने गुरुवार को कलक्ट्रेट स्थित अटल सेवा केंद्र में आयोजित जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समिति की बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को मामले की जांच कर जहां दोषियों के खिलाफ कार्रवाई व रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वहीं चिकित्सालयों में गठित राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी के जरिए मेडिकल प्रमाण-पत्र छपवाएं।

गोयल ने हिदायत दी कि चिकित्सालयों के छपे प्रमाण-पत्र ही कर्मचारियों को उपलब्ध कराए जाएं। गौरतलब है कि राजस्थान पत्रिका ने 8 दिसम्बर 2017 को स्टिंग ऑपरेशन कर मेडिकल दुकानों पर बिना चिकित्सक व पर्ची के ही मेडिकल सर्टिफिकेट उपलब्ध कराने का भंडाफोड़ कर 9 दिसम्बर को खबर प्रकाशित की। इसके बावजूद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने हस्ताक्षर होने वाले चिकित्सकों के खिलाफ न तो कार्रवाई की न जांच को आगे बढ़ाया।

कलक्टर गोयल ने सीएमएचओ डॉ. के.के. सोनी को जांच कर रिपोर्ट मांगी। उपखंड अधिकारी को कार्रवाई के निर्देशकलक्टर गोयल ने राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र में छपी खबर के आधार पर गनाहेड़ा में सरकारी भूमि पर प्लॉट काटे जाने को गंभीरता से लेते हुए उपखंड अधिकारी को इस प्रकरण में उचित कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सघन पेड़ों वाली भूमि पर किसी भी स्थिति में आबादी विस्तार नहीं किया जाए। वहीं मंडियानी में खनन लीज के प्रकरण में उचित कार्रवाई कर भूमि वन विभाग को स्थानांतरित करने की कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए गए।

आदतन अतिक्रमियों पर कराएं मुकदमा दर्ज
कलक्टर गोयल ने जिले के सभी अधिकारियों को अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आदतन अतिक्रमिणयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाए। उन्होंने विधवा, वृद्धावस्था एवं पालनहार सहित विभिन्न पेंशन प्रकरणों को भी समयबद्ध निस्तारित करने के निर्देश दिए।

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