अजमेर

अपनी ही पत्नी को कैरोसीन डालकर जिंदा जलाया था इस हैवान पति ने , कोर्ट ने सुनाई इसे यह सजा

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Jul 27, 2018
अपनी ही पत्नी को कैरोसीन डालकर जिंदा जलाया था इस हैवान पति ने , कोर्ट ने सुनाई इसे यह सजा

अजमेर. अपर जिला न्यायाधीश संख्या एक रमेशचंद जोशी ने गुरुवार को सुनाए एक फौजदारी प्रकरण में हत्या के अभियुक्त पीसांगन के शिवपुरा निवासी पप्पूराम रैगर को उम्रकैद व एक लाख रुपए जुर्माने से दंडित किया। अभियुक्त के खिलाफ अपनी पत्नी पर केरोसिन डाल कर उसे जलाने का आरोप में मामला दर्ज किया गया था।

अभियुक्त को हत्या सबूत मिटाने व अभद्र व्यवहार करने के आरोप में दोषी ठहराया गया।परिवादी रवि ने अपने पिता पप्पूराम के खिलाफ पीसांगन थाने में 19 अगस्त 2015 को लिखित रिपोर्ट पेश की। इसमें उसने बताया कि उसकी माता लीला देवी का विवाह 25 वर्ष पूर्व आरोपित पप्पू के साथ हुआ था। वह चार भाई बहन हैं।

शादी के बाद से ही आए दिन पप्पू शराब पीकर परिवादी की माता लीला देवी से मारपीट करता था। तंग आकर लीला देवी रोजगार के उद्देश्य से बच्चों को लेकर आगरा चली गई। गर्मी की छुट्टियों में पप्पूराम के बुलावे पर ही वह सब गांव आए। जहां कुछ दिन रुकने के बाद परिवादी रवि अपने भाई बहनों गोपाल व आकाश को लेकर आगरा चला गया। उसकी माता लीला देवी व बहन शारदा वहीं रुक गए।

22 जुलाई को उसकी माता लीला देवी घर में थी, बहन शारदा पास ही के घर में टीवी देख रही थी। इस दौरान पप्पू ने मारपीट कर लीला देवी पर केरोसिन डालकर आग लगा दी। पड़ोसियों ने लीला देवी को झुलसी हालत में ब्यावर के अमृतकौर चिकित्सालय में भर्ती कराया। जहां हालत गंभीर होने पर अजमेर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय रैफर कर दिया। 24 जुलाई 2015 को उपचार के दौरान लीला की मौत हो गई। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील महेन्द्र सिंह कानस ने 20 गवाह व 28 दस्तावेज पेश किए।

Published on:
27 Jul 2018 12:31 pm
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