जुर्माना राशि का 10 प्रतिशत या 5 लाख जमा करवाकर कर सकेंग सेटलमेंट आवेदनरीकनेक्शन के लिए 50 प्रतिशत राशि जमा करानी होगी 30 दिन में होगा मामले का निस्तारण
अजमेर. अजमेर विद्युत वितरण निगम ajmer discom ने बिजली चोरी या गलत उपयोग के मामलों में सुनवाई के लिए उपभक्ताओं को बड़ी राहत दी है। एेसे उपभोक्ता अब जुर्माना राशि का 10 प्रतिशत या 5 लाख रूपये दोनों में से जो भी कम हो, जमा करवा कर सेटलमेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं। एेसे उपभोक्ताओं को अब कटा हुआ बिजली कनेक्शन पुन: शुरू कराने के लिए 50 प्रतिशत राशि जमा करानी होगी। अजमेर डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक वी.एस. भाटी ने बताया कि बिजली चोरी एवं गलत उपयोग के मामलों में लिप्त पाए गए उपभोक्ताओं को मामले के सेटलमेन्ट के लिए शुरूआती जमा राशि में राहत दी गई। लेकिन एेसे मामलों में उपभोक्ता पुन: कनेक्शन शुरू करवाना चाहता है तो उसे कुल जुर्माना राशि का 50 प्रतिशत जमा कराना होगा।
30 दिन में करनी होगी अपील
सतर्कता जांच प्रतिवेदनों पर राजस्व निर्धारण पुनरीक्षण समिति के समक्ष प्रोविजनल राजस्व निर्धारण के नोटिस की तिथि से से 30 दिवस के अन्दर ही अपील दायर की जा सकती है। यदि उपभोक्ता राजस्व निर्धारण पुनरीक्षण समिति में अपना प्रकरण रखना चाहता है तो उसे सक्षम समिति के अध्यक्ष के समक्ष अपील दायर करनी होगी एवं संबंधित एईएन कार्यालय में वैधानिक दायित्व राशि का 10 प्रतिशत अथवा 5 लाख रूपए जो भी कम हो व सम्पूर्ण प्रशमन राशि ,कम्पाउडिंग चार्ज जमा करवानी होगी। यदि उपभोक्ता अपना कनेक्शन पुर्नस्थापित करवाया चाहता है एवं अपना प्रकरण संबंधित राजस्व निर्धारण पुनरीक्षण समिति के समक्ष रखना चाहता है तो उसे वैधानिक दायित्व राशि का 50 प्रतिशत एवं समस्त प्रशमन राशि संबंधित एसईएन कार्यालय में जमा कराना होगा।
read more: महिलाओं ने लहराया परचम, जीते 40 फीसदी वार्ड