अजमेर

बिजली चोरी पर एफआईआर दर्ज

58 हजार 283 रुपए का जुर्माना भी लगायाकर्मचारियों से मारपीट के मामले में दर्ज हो चुका है मुकदमा मदार सब डिवीजन के रसूलपुरा गांव का मामला
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May 29, 2020
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अजमेर.बिजली चोरी पकडऩे गई अजमेर डिस्कॉम के मदार सब डिवीजन की महिला कनिष्ठ अभिंयता व अन्य के साथ मारपीट प्रकरण में सिविल लाइन थाने में उपभोक्ता व अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने के बाद निगम ने शुक्रवार को विद्युत चोरी निरोधक थाना अजमेर (एपीटीपी) में बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया। वहीं निगम ने बिजली चोरी की रिपोर्ट बनाते हुए उपभोक्ता पर 58 हजार 283 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। एपीटीपी के थानाधिकारी इन्द्र सिंह ने बताया कि उपभोक्ता को 6 महीने में ही दूसरी बार बिजली चोरी करते हुए पाया गया है इसलिए नियमानुसार मुकदम दर्ज किया गया है। थानाधिकारी के अनुसार कनिष्ठ अभिंयता पारूल शाक्य अपने कर्मचारियों के साथ विजिलेंस चेकिंग के लिए चचायतों की ढाणी रसूलपुरा पहुंची थी। उपभोक्ता लक्ष्मण पुत्र धन्ना रावत का पुत्र शेर सिंह व अन्य ने अभियंता व कर्मचारियों के साथ मारपीट की तथा वाहन में तोडफ़ोड भी की।

पहली बिजली चोरी का आधा जुर्माना ही वसूला
रसूलपुरा निवासी उपभोक्ता लक्षमण के यहां निगम ने 20 दिसम्बर 2020 को बिजली चोरी पकड़ते हुए 27 हजार 828 रुपए का जुर्माना लगाया था। उपभोक्ता की अपील पर मामले को निगम की समझौता समिति में ले लिया गया। समझौता समिति में अपील के लिए उपभोक्ता को जुर्माना राशि की 50 फीसदी राशि जमा करवाना अनिवार्य है। इसके बाद सुनवाई के दौरान निगम 25 फीसदी तक जुर्माना राशि को माफ भी कर देता है। लेकिन इस मामले में निगम ने 50 फीसदी जुर्माना जमा होने पर शेष 50 फीसदी जुर्माने को माफ कर दिया। अब उपभोक्ता को 6 महीने के भीतर ही दोबारा बिजली चोरी करते हुए पकड़ा गया है।

Updated on:
29 May 2020 10:33 pm
Published on:
29 May 2020 10:33 pm