अजमेर

किस उम्र में दिए जाएं एडमिशन, पूरे देश में नहीं जानता कोई

केंद्र और राज्य सरकार, बार कौंसिल ऑफ इंडिया ने अब तक स्थिति साफ नहीं की है।
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Jun 06, 2019
law college ajmer
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अजमेर.

प्रदेश के लॉ कॉलेज में प्रथम वर्ष में दाखिलों की अधिकतम आयु को लेकर समस्या बनी हुई है। आयु को लेकर असमंजस बरकरार है। केंद्र और राज्य सरकार, बार कौंसिल ऑफ इंडिया ने अब तक स्थिति साफ नहीं की है।

नियमानुसार प्रथम वर्ष के लिए स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थी फार्म भर सकते हैं। करीब दो वर्ष पूर्व बार कौंसिल ऑफ इंडिया ने सभी विधि पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 30 साल आयु तय कर दी। देशभर में इसका जबरदस्त विरोध हुआ। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई। कोर्ट ने इसी साल 3 मार्च 2017 को उम्र सीमा पर रोक लगा दी। तबसे असमंजस की स्थिति बनी हुई है। मालूम हो कि अजमेर के लॉ कॉलेज में प्रथम वर्ष की 240 सीट पर प्रवेश होते हैं।

लिए थे अंडरटेकिंग लेकर फार्म
बीसीआई की लीगल एज्यूकेशन कमेटी ने 30 साल की आयु सीमा तय की है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सुप्रीम कोर्ट और बीसीआई ने आयु सीमा को लेकर कोई आदेश जारी नहीं किए हैं। कॉलेज शिक्षा निदेशालय ने ने पुराने नियम में संशोधन नहीं किया है। पिछले साल अंडर टेकिंग लेकर ऐसे स्टूडेंट्स के फार्म जमा हुए थे।

Published on:
06 Jun 2019 08:44 am