अजमेर

छेड़छाड़ का मामला, पूर्व डिप्टी मेयर को मिली अग्रिम जमानत

पुलिस ने कोर्ट में पीडि़ता के बयान दर्ज कराए। साथ ही कोटड़ा स्थित अपार्टमेंट का मौका-मुआयना किया।

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Jul 10, 2019
somratan arya

अजमेर. नगर निगम के पूर्व डिप्टी मेयर को कोर्ट ने अग्रिम जमानत प्रदान की है। पॉक्सो कोर्ट ने उन्हें 1 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत प्रदान की है। बुधवार को इस मामले की सुनवाई के बाद यह फैसला लिया गया।

पूर्व डिप्टी मेयर सोमरत्न आर्य पर नाबालिग लडक़ी से छेड़छाड़ का मामला सामने आया था। इस मामले में क्रिश्चियनगंज थाना जांच में जुटी हुई है। पुलिस ने कोर्ट में पीडि़ता के बयान दर्ज कराए। साथ ही कोटड़ा स्थित अपार्टमेंट का मौका-मुआयना किया। मालूम हो कि नाबालिग के पिता ने 30 जून को आर्य के खिलाफ शिकायत दी थी। इसमें उसकी बेटी से छेड़छाप का आरोप लगा गया है। क्रिश्चियनगंज थाना पुलिस ने छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया है।

मिली अग्रिम जमानत
आर्य ने वकील के जरिए अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई थी। बुधवार को इस मामले की सुनवाई हुई। पॉक्सो नंबर 1 कोर्ट ने उन्हें 1 लाख रुपए के मुचलके पर अग्रिम जमानत प्रदान की।

कई संस्थाओं से जुड़े हैं आर्य
पूर्व उप सभापति सोमरत्न आर्य शहर की कई संस्थाओं से जुड़े हैं। वे सामाजिक, सांस्कृतिक और खेलकूद संस्थाओं में पदाधिकारी भी हैं। भाजपा से जुडऩे के कारण उनका सियासी कद भी है। उन्होंने 2015 में पार्षद का चुनाव लड़ा था, जिसमें वे पराजित हो गए थे। पूरे शहर में चर्चाआर्य के खिलाफ दर्ज मामला शहर में चर्चित हो गया। आर्य की सियासी पृष्ठभूमि के चलते नाबालिग और उसके परिजन ने कई दिन तक कानूनी कार्रवाई नहीं की थी।

Published on:
10 Jul 2019 01:24 pm
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