
अजमेर. राज्य state सरकार Government की ओर से जारी मॉडिफ ाइड modifide लॉकडाउन lock down आदेशों के तहत सोमवार monday से विभिन्न सरकारी कार्यालय Government offices खुल open जाएंगे। नए आदेशों के तहत ड्यूटी चार्ट वाले कार्मिक ही कार्यालय आएंगे लेकिन आमजन public को इजाजत नहीं होगी। जिले में लॉकडाउन 2 तथा धारा 144 के तहत पाबंदियां लागू हैं जिनका आमजन को इनका पालन करना होगा।
इन महकमों में होगा काम
जिला कलक्टर विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि सोमवार से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, आयुष विभाग, पुलिस विभाग, वित्त विभाग, आपदा प्रबन्धन विभाग, कृषि विपणन विभाग, सहकारिता विभाग, जिला सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, अजमेर विद्युत वितरण निगम, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, नगर निगम, परिषद, पालिका, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, उद्योग विभाग, रीको ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत,वन विभाग, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जिला प्रशासन एवं मोटर गैराज से संबंधित विभागों के आवश्यकता अनुसार अधिकारी एवं कर्मचारी अपने कार्यालय में उपस्थित रहेंगे।
रोटेशन सेआएंगे कर्मचारी
अन्य राजकीय विभागों के समस्त अधिकारी एवं मंत्रालयिक सेवा तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कर्मचारी सेवा के एक तिहाई कार्मिक रोटेशन से कार्यालय में उपस्थित रहेंगे। जो कार्मिक कार्यालय में नहीं आएंगे वे वर्क फ्रॉम होम करेंगे और उन्हें किसी भी समय ड्यूटी पर बुलाया जा सकता है।
दिखाना होगा पहचान पत्र
समस्त राजकीय अधिकारी एवं कर्मचारी, घर से कार्यालय में राजकीय वाहन से अथवा अपना राजकीय परिचय-पत्र दिखाकर आ सकेंगे। अलग से किसी पास की आवश्यकता नहीं होगी। कार्यालय समय में सभी कार्मिक, जो कार्यालय में उपस्थित हैं, वे कार्यालय में ही रहेंगे। किसी भी कारण से कार्यालय परिसर से बाहर नहीं जाएंगे। प्रशासनिक सुधार विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र निर्देशानुसार संघारित मूवमेंट पंजिका में बिना इन्द्राज किये कार्यालय नहीं छोड़ेंगे। सभी कार्यालयाध्यक्ष को परिपत्र की पालना करनी होगी।
लगाना होगा मास्क
कार्यालय में उपस्थित होने वाले समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखेंगे। पांच अथवा इससे अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे। गुटखा, तम्बाकू नहीं खाएंगे एवं सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकेंगे।