
अजमेर। ASP Divya Mittal: रिश्वत मांगने के मामले में जमानत पर रिहा एसओजी की निलंबित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिव्या मित्तल की जमानत निरस्त करने की मांग को लेकर एसओजी ने एनडीपीएस मामलात की अदालत में अर्जी दायर की है। अर्जी पर सोमवार को सुनवाई संभव है। एनडीपीएस मामलात अदालत के विशिष्ट लोक अभियोजक राजेन्द्र सिंह राठौड़ ने दायर अर्जी में बताया कि आरोपी ने अदालत के समक्ष गलत तथ्य देकर जमानत पाई है। इस कारण आरोपी को पुन: गिरफ्तार किए जाने की मांग की गई है। उल्लेखनीय है कि दिव्या मित्तल को 10 अप्रेल को एनडीपीएस मामले में जमानत पर रिहा किया गया था।
अन्य आरोपी श्याम सुंदर की भी जमानत हो चुकी है निरस्त :
याचिका में प्रकरण के अन्य आरोपी श्यामसुन्दर की जमानत भी अदालत को गुमराह कर लेने का आरोप लगाया गया है। अदालत ने 27 सितम्बर 2021 को उसकी जमानत मंजूर कर ली।
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इसके बाद राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर ने 2 जून 2023 को श्यामसुन्दर की जमानत निरस्त करने के आदेश पारित किए। इस आधार पर जमानत अर्जी निरस्त करने की मांग अदालत से की गई है ।