अजमेर

हाइवे से 30 मीटर की दूरी पर ही चल रही हैं शराब की दुकानों

एसडीएम ने नपवाई हाइवे से की दूरी आबकारी अधिकारी को दिए कार्रवाई के निर्देश

2 min read
Nov 07, 2019
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अजमेर. शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर लगाम लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हाइवे के किनारे से शराब की दुकानें 220 मीटर दूर करने के लिए भले ही आदेश जारी कर रखे हों लेकिन अजमेर में इसकी पालना नहीं की जा रही है। खुद अफसरों ने पड़ताल की तो यह तथ्य सामने आए हैं। अजमेर एसडीएम डॉ.अर्तिका शुक्ला ने जब किशनगढ़-ब्यावर हाइवे पर नारेली के पास दो दुकानें सड़क के बिल्कुल नजदीक देखी तो उन्होंने इसकी नापजोख करवाई। इस दौरान सामने आया कि एक दुकान हाइवे से महज 35 मीटर तो दूसरी 140 मीटर पर खुली हुई थी। एक दुकान के बाहर पेड़ के नीचे पियक्क्ड़ों का जमावड़ा लगा हुआ था। ट्रक के पास ही जाम छलकाए जा रहे थे। इस पर एसडीएम ने आबकारी अधिकारी को तलब कर जांच के निर्देश दिए। एसडीएम ने बताया कि गुरुवार को आबकारी अधिकारियों को पुन: नियम-कायदों को लेकर आने के निर्देश दिए गए हैं।

इधर शहर में गुमटी में खुल गया शराब का ठेका

सुबह से लेकर देर रात्रि तक छलकाए जा रहे हैं जाम, सरकारी जमीन पर कब्जा कर चलाया जा रहा होटल

अजमेर. वैशाली नगर में टेलीफोन एक्सचेंज के सामने एडीए की स्वरोजगार के लिए 15 साल पूर्व आवंटित गुमटी में शराब बेचने व पिलाने का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। दूसरी गुमटी में होटल चलाया जा रहा है। होटल संचालक ने पास की करीब 150 गज जमीन पर अवैध कब्जा कर उस पर भी होटल शुरू कर दिया है। होटल में खाना खाने के लिए आने वालों को देर रात्रि तक शराब परोसी जाती है। वहीं गुमटी के बाहर कब्जा कर टीन टप्पर डालकर पीने का ठिकाना भी बना लिया गया है। यहां दिनभर शराबियों का जमावड़ा लगा रहा है। मामले में खास यह है कि एडीए की गुमटी में शराब का ठेका नहीं खुल सकता। न ही गुमटी किराए पर दी जा सकती है और न बेची ही जा सकती है। शहर के पॉश एरिया में अवैध रूप से चल रहा शराब करोबार पर आबकारी विभाग आंखें मूदें बैठा है।

Published on:
07 Nov 2019 06:03 am
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