अजमेर

नाबालिग से बलात्कार : आरोपी को दस साल का कठोर कारावास

पोक्सो कोर्ट ने सुनाया फै सला, ब्यावर सदर थाना क्षेत्र का मामला
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Jan 09, 2020
नाबालिग से बलात्कार : आरोपी को दस साल का कठोर कारावास
नाबालिग से बलात्कार : आरोपी को दस साल का कठोर कारावास

अजमेर.

नाबालिग से बलात्कार मामले में बुधवार को विशेष न्यायालय पोक्सो एक्ट प्रकरण संख्या-दो राजेशचन्द्र ने आरोपी को दस साल का कठोर कारावास व 50 हजार रुपए के आर्थिक दंड से दंडित किया है। मामला ब्यावर सदर थाना क्षेत्र का है। दो साल पहले पीडि़ता के पिता की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
विशिष्ठ लोक अभियोजक विक्रमसिंह शेखावत ने बताया कि 24 दिसम्बर 2018 को दर्ज मामले में आरोपी मनीष कुमार चंदानी को यह सजा सुनाई। आरोप है कि 23 दिसम्बर 2018 को नाबालिग के साथ ब्यावर के किशनगंज निवासी आरोपी चंदानी नाबालिग को अगवा कर ले गया, जहां आरोपी ने पीड़िता से बलात्कार किया। पुलिस ने पीड़िता को बरामद के बयान करवाए। पीडि़ता के कलमबद्ध बयान के बाद पुलिस तफ्तीश में आरोप सही पाए गए। शेखावत ने बताया कि प्रकरण में विशिष्ट न्यायधीश राजेशचन्द गुप्ता ने बुधवार को सुनवाई करते हुए प्रकरण पर फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण में 18 गवाह, 21 दस्तावेज पेश किए।

Updated on:
09 Jan 2020 08:23 am
Published on:
09 Jan 2020 08:23 am