
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की परीक्षा से वंचित रही रेप पीड़िता अब परीक्षा दे सकेगी। नाम काटने वाले निजी स्कूल की मान्यता रद्द करने की भी अनुशंसा की गई है। पत्रिका ने इस मामले का खुलासा किया था। इसके बाद जिला विधिक प्राधिकरण ने शिक्षा विभाग से रिपोर्ट मांगी। जिस पर जिला शिक्षा अधिकारी की जांच रिपोर्ट में छात्रा को प्रवेश पत्र न देने और उसे बिना बताए स्कूल से नाम काटने का मामला सही पाया गया।
डीईओ अनिल कुमार जोशी ने रिपोर्ट में घटना को सही पाया है। प्राधिकरण व निदेशालय को भेजी रिपोर्ट में आया कि माशिबो की ओर से भेजा गया परीक्षार्थी (पीड़िता) का प्रवेश पत्र संस्था को मिला, लेकिन यह छात्रा या अभिभावकों को नहीं दिया। इससे छात्रा परीक्षा से वंचित रह गई। स्कूल प्रशासन को ऐसी परिस्थिति में बोर्ड या संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को अवगत कराना था, लेकिन ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई। बल्कि बिना प्रार्थना-पत्र पीड़िता की टीसी काटकर दे दी गई।
जांच दल ने पीड़िता, प्रिंसिपल, कक्षा अध्यापक परीक्षा प्रभारी की ओर से दिए दस्तावेज की पड़ताल में पाया कि पीड़िता (छात्रा) 27 अक्टूबर से 17 दिसम्बर 2023 तक गैरहाजिर रही तो उसके परिजन को इस संबंध में न पत्र, मैसेज या सूचना ही दी। उन्हें सूचित किए बिना स्कूल स्तर पर नाम काट दिया। यह विभागीय नियम और प्रक्रिया का उल्लंघन हैं। इसके बाद शिक्षा विभाग ने भी स्कूल की मान्यता रद्द करने की अनुशंसा कर दी।
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पत्रिका में 4 अप्रेल के अंक में खबर प्रकाशित की जिस पर प्राधिकरण अध्यक्ष व जिला एवं सत्र न्यायाधीश संगीता शर्मा, सचिव व अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश रामपाल जाट ने संज्ञान लिया। वहीं पीड़िता को कानूनी सहायता व पीड़ित प्रतिकर 5 अप्रेल, 2024 स्कीम में आर्थिक मदद के दस्तावेज तैयार करने को कहा।
शिक्षा निदेशालय ने पीड़िता को माशिबो की पूरक परीक्षा या जून में होने वाली राजस्थान ओपन बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित करने का निर्णय किया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर के निदेशक आशीष मोदी ने प्रकरण में शिक्षा बोर्ड को पूरक परीक्षा के नियम देखने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद पीड़िता की शिक्षा सुचारू हो सकेगी।
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