विशिष्ट न्यायालय पोक्सो कोर्ट संख्या-4, अलवर की न्यायाधीश हिमांकनी गौड़ ने वृद्ध महिला से बलात्कार के मामले में अभियुक्त को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई। जानिए क्या था मामला-
अलवर। विशिष्ट न्यायालय पोक्सो कोर्ट संख्या-4, अलवर की न्यायाधीश हिमांकनी गौड़ ने वृद्ध महिला से बलात्कार के मामले में अभियुक्त को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 35 हजार रुपए अर्थदण्ड भी दिया।
विशिष्ट लोक अभियोजक प्रशान्त यादव ने बताया कि 66 वर्षीय वृद्ध महिला ने 25 मार्च 2015 को पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह जगन्नाथपुरी की तीर्थ यात्रा करके मध्यरात्रि के समय अलवर रेलवे स्टेशन पहुंची।
वहां से स्वयं के घर जाने के लिए अभियुक्त मुबीन पुत्र छोटे खां निवासी चांदोली का रिक्शा किराए पर लिया। रास्ते में पुल के पास रिक्शा चालक मुबीन बलात्कार करने की नीयत से वृद्धा ज़बरदस्ती घसीटकर ले जाया गया और उसके साथ बलात्कार किया तथा जान से मारने की कोशिश की।
इस प्रकरण में अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय के समक्ष 15 गवाहों को परिक्षित करवाया तथा 20 दस्तावेज को प्रदर्शित करवाया। सम्पूर्ण विचारण बाद न्यायालय ने अभियुक्त मुबीन को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।