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alwar deepawali festiwal news इस साल दीपोत्सव रहेगा शांत, दो प्रकार के पटाखे ही चल पाएंगे

alwar deepawali festiwal news इस साल अलवर जिले में दिवाली शांत रहने वाली है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में दीपावली पर आतिशबाजी बिक्री पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
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Oct 26, 2019
alwar deepawali festiwal news
alwar deepawali festiwal news इस साल दीपोत्सव रहेगा शांत, दो प्रकार के पटाखे ही चल पाएंगे,alwar deepawali festiwal news इस साल दीपोत्सव रहेगा शांत, दो प्रकार के पटाखे ही चल पाएंगे

अलवर. alwar deepawali festiwal news इस साल अलवर जिले में दिवाली शांत रहने वाली है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में दीपावली पर आतिशबाजी बिक्री पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इस साल केवल दो प्रकार के पटाखों को सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी घोषित किया है। इनमें एक अनार और दूसरा फुलझडी का हरा (ग्रीन) संस्करण है। ये दोनों चुप रहने वाले पटाखे हैं। बाकी, रॉकेट, बम और अन्य शोर करने वाले पटाखे प्रतिबंधित रहेंगे। पुलिस ने चेतावनी देते हुए कहा कि खरीद के दौरान पटाखों पर आधिकारिक मुहर की जांच करनी होगी।

alwar deepawali festiwal news स्टाप में होगा क्यूआर कोड


स्टांप में एक क्यूआर कोड होता है जिस पर मुहर लगाई जा सकती है और एक सरकारी मोहर। अनार और फूलझरी 2 रंगों में आते हैं। अलवर पुलिस का कहना है कि केवल हरे पटाखे चलाने की अनुमति है। पुलिस ने इन विक्रेताओं की जांच के लिए टीमों का गठन किया है। यदि किसी को अन्य प्रकार के पटाखे बेचते पाया गया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ग्रीन पटाखे पर छूट इसलिए

सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना में सरकार ने दो प्रकार के ग्रीन पटाखे चलाने की छूट दी है। इसका कारण है कि ग्रीन पटाखे 30 प्रतिशत कम प्रदूषण का उत्सर्जन करते हैं।


सर्दियों में बढ़ जाता है प्रदूषण का स्तर

सर्दियों में दिल्ली एवं एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। इसी दौरान दीपावली आने और आतिशबाजी करने से वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआर में दीपावली पर आतिशबाजी बिक्री पर रोक 2016 में लगाई थी। बाद में वर्ष 2017 में इस आदेश में कुछ ढील दी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआर को लेकर आतिशबाजी पर रोक की सख्ती को फिर से लागू कर दिया।

जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए आदेश


जिला मजिस्ट्रेट इंद्रजीत सिंह ने आयुक्त उद्योग एवं शासन सचिव कॉरपोरेट सामाजिक दायित्य जयपुर की ओर से जारी पत्र की अनुपालना में पुलिस अधीक्षक अलवर व भिवाड़ी, सचिव नगर विकास न्यास, समस्त उपखंड अधिकारी एवं सभी तहसीलदारों को सुप्रीम कोर्ट के दिल्ली एवं एनसीआर क्षेत्र में आतिशबाजी की बिक्री पर पूर्णतया: प्रतिबंध लगाने के आदेश की पालना कराने के निर्देश दिए हैं।

Published on:
26 Oct 2019 06:00 am