अलवर

साढ़े तीन साल की अबोध से दरिंदगी की थी, मृत्यु तक जेल में रहेगा

alwar rap case desion news विशिष्ट न्यायालय (पोक्सो एक्ट संख्या-2) के न्यायाधीश बलजीत सिंह ने बुधवार को साढ़े तीन साल की अबोध बालिका से बलात्कार के दोषी नेपाली युवक को मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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Oct 24, 2019
Alwar Rape Decision News
alwar rap case desion news साढ़े तीन साल की अबोध से दरिंदगी की थी, मृत्यु तक जेल में रहेगा

अलवर. alwar rap case desion news विशिष्ट न्यायालय (पोक्सो एक्ट संख्या-2) के न्यायाधीश बलजीत सिंह ने बुधवार को साढ़े तीन साल की अबोध बालिका से बलात्कार के दोषी नेपाली युवक को मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दस हजार रुपए अर्थदण्ड आदेश भी दिया। सजा सुनाने के बाद अभियुक्त को जेल भेज दिया गया। विशिष्ट लोक अभियोजक रुद्रकिशोर सैनी ने बताया कि 5 नवम्बर 2011 को भिवाड़ी क्षेत्र में घर के बाहर खेल रही साढ़े तीन साल की बालिका को नेपाल निवासी जंगबहादुर उर्फ पाईका पुत्र चंद्रबहादुर (अभियुक्त घटना के वक्त भिवाड़ी में रहता था) अपहरण कर अपने कमरे में ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। परिजन जब बालिका को घर के बाहर देखने पहुंचे तो वह वहां नहीं मिली। परिजन तलाशते हुए अभियुक्त के कमरे में पहुंचे तो आरोपी और पीडि़ता वहीं मिले। प्रकरण में न्यायालय ने अभियोजन साक्ष्य और दलीलों पर गौर करने के बाद अभियुक्त जंगबहादुर को मृत्यु तक आजीवन कारावास की सुनाई।


alwar rap case desion news दिन-प्रतिदिन बढ़ रहे अपराध

न्यायालय alwar rap case desion news ने आदेश में कहा कि भारतीय समाज में बालक और बालिकाओं के प्रति दिन-प्रतिदिन अपराधों में बढ़ोतरी हो रही है। साढ़े तीन साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया गया है। इस प्रकार के अपराधों के प्रति नरमी का रुख अपनाया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति का समाज के अंदर इस प्रकार की विकृत विचारधारा को पोषित करने तथा बढ़ावा देने में सहयोग करने का कारण बन सकता है। ऐसे अपराधों को रोकने का सार्थक प्रयत्न करना न्यायोचित है।

Updated on:
24 Oct 2019 01:18 pm
Published on:
24 Oct 2019 06:00 am