अलवर

बलात्कार करने के दोषी को 10 साल के कठोर कारावास

alwar rape desion news न्यायालय (पोक्सो एक्ट संख्या-3) के न्यायाधीश राजेन्द्र शर्मा ने बुधवार को 15 वर्षीय नाबालिग को बहला-फुसला कर जयपुर व गुजरात ले जाकर बलात्कार करने के दोषी को 10 साल के कठोर कारावास और 40 हजार रुपए अर्थदण्ड आदेश सुनाया।
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Oct 24, 2019
Alwar Rape Decision News
alwar rap desion news बलात्कार करने के दोषी को 10 साल के कठोर कारावास

अलवर. alwar rape desion news विशिष्ट न्यायालय (पोक्सो एक्ट संख्या-3) के न्यायाधीश राजेन्द्र शर्मा ने बुधवार को 15 वर्षीय नाबालिग को बहला-फुसला कर जयपुर व गुजरात ले जाकर बलात्कार करने के दोषी को 10 साल के कठोर कारावास और 40 हजार रुपए अर्थदण्ड आदेश सुनाया।

alwar rap desion news विशिष्ट लोक अभियोजक राजकुमार गंगावत ने बताया कि एमआईए थाना क्षेत्र के बगड़ मेव निवासी पप्पू (53) पुत्र मेदी जोगी 16 जुलाई 2017 को 15 वर्षीय नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर अलवर से जयपुर फिर गुजरात ले गया और उसके साथ कई बार बलात्कार किया। घटना के सम्बन्ध में एमआईए थाने में मामला दर्ज कराया गया। न्यायाधीश राजेन्द्र शर्मा ने अभियोजन साक्ष्य और दलीलों पर गौर करने के बाद आरोपी पप्पू जोगी को दोषी मानते हुए 10 साल के कठोर कारावास और 40 हजार रुपए जुर्माना आदेश दिए।

दिन-प्रतिदिन बढ़ रहे अपराध

न्यायालय ने आदेश में कहा कि भारतीय समाज में बालक और बालिकाओं के प्रति दिन-प्रतिदिन अपराधों में बढ़ोतरी हो रही है। साढ़े तीन साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया गया है। इस प्रकार के अपराधों के प्रति नरमी का रुख अपनाया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति का समाज के अंदर इस प्रकार की विकृत विचारधारा को पोषित करने तथा बढ़ावा देने में सहयोग करने का कारण बन सकता है। ऐसे अपराधों को रोकने का सार्थक प्रयत्न करना न्यायोचित है।

Updated on:
24 Oct 2019 01:11 pm
Published on:
24 Oct 2019 06:00 am