अलवर

अलवर शहर में धारा-144 के बावजूद कांग्रेस ने बिना अनुमति निकाला जुलूस, 18 जनों के खिलाफ मामला दर्ज

अलवर शहर में बिना अनुमति के धारा 144 के दौरान मार्च निकालने पर कोंग्रेसियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है

2 min read
Sep 26, 2020
Alwar Youth Congress March Without Permission In Alwar
अलवर शहर में धारा-144 के बावजूद कांग्रेस ने बिना अनुमति निकाला जुलूस, 18 जनों के खिलाफ मामला दर्ज

अलवर. जिले में तेजी से बढते कोरोना संक्रमण के चलते अलवर शहर में धारा 144 लागू होने के बावजूद बिना अनुमति के गुरुवार को मशाल जुलूस निकालने के मामले में शहर कोतवाली थाने में कांग्रेस के कार्यकारी जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा व राजेंद्र गंडुरा और युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष दीनबंधु शर्मा समेत 18 कांग्रेसियों के खिलाफ शहर कोतवाली थाने में मामला दर्ज हुआ है।

कोतवाली थाना पुलिस ने बताया कि कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की ओर से गुरुवार को शहर में धारा 144 के दौरान जिला प्रशासन की बिना अनुमति के कंपनी बाग से लेकर नगर परिषद स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा तक मशाल जुलूस निकाला गया। जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग के पालना नहीं की गई तथा ज्यादातर लोगों ने मास्क नहीं लगाए हुए थे।

इस मामले में वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के आधार पर शहर कोतवाली थाने के उप निरीक्षक उदयभान सिंह की रिपोर्ट पर जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष योगेश मिश्रा, राजेंद्र गंडुरा, युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष दीनबंधु शर्मा, पीसीसी सदस्य अजीत यादव, युवा कांग्रेस के शहर अध्यक्ष सुनील सैनी, आमिर सिंघल, देवेंद्र कुमार, फिरोज खान जटियाना, एनएसयूआई जिलाध्यक्ष राकेश चौधरी, वीरेंद्र शर्मा, जहांगीर खान, गोवर्धन शर्मा, राकिब दबीर, सद्दीक खान, जुबेर खान, चेतन जैमन, साकिर हुसैन, जलीस खान वगैरह के खिलाफ धारा 144 की अवहेलना और कोविड-19 की गाइड लाइन का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया गया है।

जानकारी देने से बचते रहे कोतवाल

शहर कोतवाल राजेश शर्मा इस मामले की जानकारी देने से बचते रहे। एक बार उन्होंने इस तरह का कोई मामला दर्ज होने से अनभिज्ञता जाहिर करते हुए स्वयं को पुलिस लाइन में व्यस्त होना बताया तथा बाद में उन्होंने अपना मोबाइल फोन रिसीव नहीं किया। प्रशासन के ज्यादातर अधिकारी भी इस मामले में जानकारी नहीं होने का तर्क देते रहे।

मामला दर्ज किया

कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं की ओर से गुरुवार को धारा 144 के दौरान बिना अनुमति के शहर में जुलूस निकाला गया। इस कोविड-19 की गाइडलाइन की भी पालना नहीं की गई। वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के आधार पर कांग्रेस के 15 से ज्यादा लोगों को नामजद करते हुए अन्य के खिलाफ शहर कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया है।

-तेजस्विनी गौतम, जिला पुलिस अधीक्षक अलवर।

पुलिस में एफआइआर दर्ज

अलवर शहर में धारा 144 लागू होने के बावजूद गुरुवार को मशाल जुलूस निकालने व कोविड की गाइडलाइन उल्लंघन के मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इस मामले में पुलिस में एफआइआर दर्ज कराई गई है।
आनन्दी
जिला कलक्टर अलवर

Updated on:
25 Sept 2020 11:14 pm
Published on:
26 Sept 2020 09:02 am