अलवर में बीयर पिलाकर महिला से रेप के मामले में न्यायालय ने कड़ा फैसला सुनाया है।
भिवाड़ी के एक होटल में इवेंट मैनेजमेंट कराने के बहाने महिला से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या-1 में विचाराधीन पांच आरोपियों की जमानत अर्जी सोमवार को खारिज की गई है।
अपर लोक अभियोजक विजय यादव ने बताया कि दिल्ली की महिला ने भिवाड़ी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह इवेंट मैनेजमेंट का काम करती है।
राकेश मंगला ने उससे अपनी पत्नी के जन्मदिन का इवेंट कराया था और उसे अलवर में एक इवेंट मैनेजमेंट कराने के लिए संपर्क किया। 5 मई को राकेश मंगला के साथ वह अलवर के लिए चली गई। रास्ते में संदीप और उसके दोस्त संजय गर्ग व विष्णु बंसल आ गए। वो कुछ समय रुकने के बहाने भिवाड़ी की एक होटल में रुक गए और महिला को एक बीयर पिलाई, जिससे वह धीरे-धीरे बेहोश होने लगी। इसके बाद राकेश मंगला महिला से अश्लील हरकत करने लगा।
मौका पाकर महिला ने अपनी सहेली को मदद करने का मैसेज किया। लेकिन आरोपियों ने बारी-बारी से महिला से दुष्कर्म किया। जिस पर दिल्ली में बैठे विकास मित्तल की सूचना पर आरोपितों को भिवाड़ी पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार किया। मामले में आरोपित विकास जिंदल पुत्र ओमप्रकाश, राकेश मंगला पुत्र श्यामलाल, संजय गर्ग पुत्र जयनारायण, विष्णु पुत्र ओमप्रकाश व संदीप पुत्र रामप्रसाद निवासी दिल्ली की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या-1 ने सोमवार को आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
पॉलीथिन जब्त की
अलवर. नगर परिषद ने सोमवार को शहर की दुकानों से 14 किलो पॉलीथिन जब्त की है। नगर परिषद के अतिक्रमण निरोधक शाखा के सहायक प्रभारी अशोक मिश्रा ने बताया कि काशीराम चौराहे के आसपास की दुकानों से 14 किलो पॉलीथिन जब्त की है। इसके अलावा करीब 7 हजार 500 रुपए जुर्माना वसूल किया गया है। उन्होंने बताया कि पॉलीथिन को काम में लेना पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसके बावजूद दुकानदार पॉलीथिन ला रहे है। यह गैर कानूनी है। इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।