अलवर

चॉकलेट दिलाने के बहाने 7 वर्षीय बच्ची से अश्लील हरकत, दोषी को 5 साल की सजा

अदालत ने 7 वर्षीय बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने वाले आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए पांच साल कैद की सजा सुनाई है।
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Aug 07, 2025
3 year old girl rape in school
प्रतीकात्मक तस्वीर

धारूहेड़ा। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लोकेश गुप्ता ने एक 7 वर्षीय बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने वाले आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए पांच साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को जेल की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी।

युवक की हरकतों के बारे में मां को बताया तो पता चला

पुलिस को दी शिकायत में एक महिला ने बताया था कि 1 अप्रेल 2024 को उनकी सात साल की बेटी अपने घर पर थी। इसी दौरान एक युवक उनकी बेटी को चॉकलेट दिलाने के बहाने से अपने साथ ले गया। आरोपी बच्ची को अपने घर की छत पर बने कमरे में ले गया और उसके साथ अश्लील हरकतें की। जो घर आने के बाद बच्ची ने युवक की हरकतों के बारे में बताया।

5 साल कैद और 12 हजार रुपए जुर्माना की सजा

जिस पर रेवाड़ी पुलिस ने महिला की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में साक्ष्य प्रस्तुत किए और गवाहों के बयान भी दर्ज कराए।

पूरे मामले की सुनवाई के बाद फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के एएसजे लोकेश गुप्ता ने अदालत ने आरोपी को पोक्सो एक्ट के तहत दोषी करार दिया। अदालत ने आरोपी को 5 साल कैद और 12 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को 10 महीने की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी।

Updated on:
07 Aug 2025 05:39 pm
Published on:
07 Aug 2025 05:39 pm