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विधानसभा चुनाव की अधिसूचना सोमवार को जारी होने के साथ ही प्रदेश के साथ अलवर जिले में भी प्रत्याशियों की ओर से नामांकन दाखिल कराने का कार्य शुरू हो जाएगा। नामांकन दाखिल करने के दौरान रिटर्निंग कार्यालय तक प्रत्याशियों के जुलूस आदि ले जाने पर पाबंदी रहेगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि विधानसभा चुनाव के लिए 12 नवम्बर से नामांकन दाखिल करने का कार्य शुरू होगा, जो कि 19 नवम्बर तक प्रत्येक कार्यालय दिवस में जारी रहेगा। नामांकन सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक रिटर्निंग कार्यालय में जमा कराए जा सकेंगे।
जुलूस पर रहेगी पाबंदी
जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार कोई भी प्रत्याशी रिटर्निंग कार्यालय से 100 मीटर दूरी तक ही अपना जुलूस आदि नहीं ले जा सकेगा। रिटर्निंग कार्यालय में प्रत्याशी के साथ 4 लोगों को जाने की अनुमति होगी।
रिटर्निंग कार्यालय में जमा होंगे नामांकन पत्र
विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र रिटर्निंग कार्यालय में जमा कराए जा सकेंगे। अलवर शहर विधानसभा क्षेत्र के नामांकन पत्र कलक्ट्रेट स्थित एसीएम कार्यालय व अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के नामांकन पत्र अलवर उपखंड अधिकारी को प्रस्तुत किए जा सकेंगे। वहीं अन्य विधानसभा क्षेत्रों के नामांकन पत्र सम्बन्धित विधानसभा क्षेत्र मुख्यालय स्थित उपखंड अधिकारी कार्यालय में रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तुत किए जा सकेंगे।
कलक्टर ने लिया जायजा
जिला निर्वाचन अधिकारी व कलक्टर राजपुरोहित ने रविवार दोपहर कलक्टे्रट स्थित कार्यालयों में चुनावी तैयारियों का जायजा लेकर आवश्यक निर्देश दिए।