अलवर

भाजपा महामंत्री व पूर्व मण्डल अध्यक्ष को राजस्थान पुलिस ने किया अलवर से गिरफ्तार, इस मामले में किया था फर्जीवाड़ा

राजस्थान पुलिस ने एक फर्जी पट्टे के प्रकरण में भाजपा मण्डल महामंत्री व पूर्व मण्डल अध्यक्ष सहित पांच जनों को गिरफ्तार किया है।
2 min read
Jan 19, 2018
police arrest bjp general secretory and ex president in alwar

मुण्डावर में फर्जी पट्टा प्रकरण के एक चर्चित मामले में पुलिस ने बुधवार को मुण्डावर के पूर्व सरपंच, उपसरपंच सहित पांच जनों को गिरफ्तार किया है।

इनमें से एक आरोपित पूर्व पंचायत समिति सदस्य एवं वर्तमान में व्यापार मण्डल मुण्डावर का अध्यक्ष है। वहीं, दूसरा भाजपा मण्डल महामंत्री तथा तीसरा पूर्व भाजपा मण्डल अघ्यक्ष हैं। पुलिस ने गुरुवार को सभी आरोपितों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। मामले में चार आरोपित अभी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।

यह था मामला

मुण्डावर थाना पुलिस ने बताया कि 6 नवम्बर 2015 को मुण्डावर निवासी लक्खीराम शर्मा पुत्र शिवदयाल ने इस्तगासे से थाना मुण्डावर में मामला दर्ज कराया कि कस्बे में लाल डोरा के अन्दर उसकी खरीदशुदा जमीन है, जिस पर तत्कालीन सरपंच सतीश मीणा, उपसरपंच खगेन्द्र शर्मा उर्फ सोनू, पूर्व पंचायत समिति सदस्य मांगीलाल गुप्ता, तत्कालीन सचिव मुकेश यादव सहित पंच दीनाराम, मदनलाल, नर्बदा, रोशनलाल, रतनलाल, विद्यादेवी, गब्दूराम, प्रेमप्रकाश गुप्ता, प्रिंयका देवी, संदीप कुमार गुप्ता, अजय गुप्ता, हरिओम गुप्ता उर्फ दीनदयाल आदि ने मिलीभगत व पद का दुरुपयोग कर फर्जी पट्टे काट जमीन आवंटित कर दी।

मामले की जांच तब एएसआई मुण्डावर को सौंपी गई। उन्होंने मामले में एफआर लगा दी। बाद में न्यायालय के आदेश पर पुन: अनुसंधान शुरू किया गया। मामले में जांच अधिकारी एवं तत्कालीन सीओ बहरोड परमाल गुर्जर ने आरोपित सतीश मीणा, मुकेश यादव, खगेन्द्र शर्मा, दीनाराम, मदनलाल के खिलाफ धारा 166,167,420,120 में जुर्म प्रमाणित पाया। वहीं आरोपित प्रेम प्रकाश, प्रियंका, मांगीलाल, संदीप कुमार, अजय, हरिओम उर्फ दीनदयाल के खिलाफ धारा 420, 120 बी में जुर्म प्रमाणित पाया गया।

पुलिस उपाधीक्षक बहरोड़ ने बताया कि प्रकरण में बुधवार को आरोपित तत्कालीन सरपंच सतीश मीणा पुत्र अमरसिंह मीणा, तत्कालीन उपसरपंच खगेन्द्र शर्मा उर्फ सोनू पुत्र प्रेमनारायण, मांगीलाल गुप्ता पुत्र मनोहरलाल गुप्ता, संदीप कुमार गुप्ता पुत्र रामविलास महाजन तथा हरिओम उर्फ दीनदयाल गुप्ता को गिरफ्तार कर गुरुवार को न्यायालय में पेश किया गया।

जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। मामले में प्रेमप्रकाश गुप्ता पुत्र सीताराम महाजन, प्रियंका गुप्ता पत्नी प्रेमप्रकाश गुप्ता, अजय गुप्ता पुत्र रामबिलाश महाजन व तत्कालीन ग्राम पंचायत मुण्डावर सचिव व वर्तमान सचिव ग्राम पंचायत उल्लाहेडी व बल्लूवास मुकेश यादव फरार हैं। दो आरोपित मदनलाल व दीनाराम की मौत हो चुकी है। गौरतलब है कि मांगीलाल गुप्ता पूर्व पंचायत समिति सदस्य एवं वर्तमान में व्यापार मण्डल मुण्डावर का अध्यक्ष हैं। खगेन्द्र शर्मा तत्कालीन उपसरपंच एवं वर्तमान में भाजपा मण्डल महामंत्री तथा हरिओम गुप्ता पूर्व भाजपा मण्डल अघ्यक्ष हैं।

Updated on:
19 Jan 2018 11:15 am
Published on:
19 Jan 2018 11:10 am