अलवर

राशन कार्ड धारकों को 30 तक करानी होगी केवाईसी, नहीं तो कट सकता है नाम

राजस्थान में राशन से गेहूं वितरण के दौरान गड़बड़ियों की शिकायतें मिलने के बाद खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग अलर्ट मोड पर है। जिसके तहत खाद्य सुरक्षा योजना में पारदर्शिता लाने के लिए प्रदेश की सभी उचित मूल्य की दुकानों पर खाद्य सुरक्षा के पात्र लाभार्थियों की ई-केवाईसी करवाई जा रही है।

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Jun 09, 2024

गोविन्दगढ़ (अलवर)। प्रदेश में राशन से गेहूं वितरण के दौरान गड़बड़ियों की शिकायतें मिलने के बाद खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग अलर्ट मोड पर है। जिसके तहत खाद्य सुरक्षा योजना में पारदर्शिता लाने के लिए प्रदेश की सभी उचित मूल्य की दुकानों पर खाद्य सुरक्षा के पात्र लाभार्थियों की ई-केवाईसी करवाई जा रही है।

30 जून तक केवाईसी नहीं कराई तो खाद्य सुरक्षा सूची से अपने आप नाम कट सकता है। अपात्र व्यक्तियों यथा मृतक, बेटियों की शादी, पलायन के फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के लिए विभाग खाद्य सुरक्षा सूची में शामिल परिवारों के सभी सदस्यों की आधार कार्ड से राशन डीलर के पास जाकर पोस मशीन में ई-केवाईसी करवाना जरूरी है।

न्यायालय ने किए आदेश जारी

सर्वोच्च न्यायालय ने खाद्य सुरक्षा सूची में शामिल राशनकार्डधारी परिवारों में कई सदस्यों के फर्जी नाम जुड़ने से खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जोड़ने की लिमिट पूरी हो चुकी है, इससे कई असल नाम रह गए है। दो वर्ष से नाम जोडने वाली साइट बंद पड़ी है। ऐसे में विभाग को 30 जून तक सूची में नाम शामिल कर उनकी रिपोर्ट न्यायालय में पेश करेगा।

किसी भी राशन डीलर से करा सकते हैं केवाईसी

खाद्य सुरक्षा सूची में शामिल परिवार के सभी सदस्य अपने नजदीक के राशन डीलर के पास अपना आधार कार्ड ले जाएं, वह केवाईसी कर देगा। यदि किसी परिवार का कोई सदस्य कारणवश प्रदेश में किसी दूसरे शहर या स्थान पर है तो वह अपने आधार कार्ड से वहीं किसी राशन डीलर के पास अपनी केवाईसी करवा सकता है।

केवाईसी के लिए जरूरी नहीं है कि परिवार के सभी सदस्य राशन डीलर के पास एक साथ ही जाए। वे 30 जून से पहले अपनी सुविधानुसार कभी भी जाकर केवाईसी करवा सकते हैं। जबकि कई राशन डीलर भ्रम फैला रहे हैं कि परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ आना होगा, तभी उनकी केवाईसी होगी, जबकि ऐसा जरूरी नहीं है।

Updated on:
09 Jun 2024 04:59 pm
Published on:
09 Jun 2024 03:59 pm
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