केन्द्रीय उत्पाद शुल्क चोरी के एक महत्वपूर्ण मामले में आर्थिक अपराध अदालत, जयपुर महानगर द्वितीय ने अभियुक्त जगदीश सैनी पुत्र जमनालाल सैनी को दो वर्ष के साधारण कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क चोरी के एक महत्वपूर्ण मामले में आर्थिक अपराध अदालत, जयपुर महानगर द्वितीय ने अभियुक्त जगदीश सैनी पुत्र जमनालाल सैनी को दो वर्ष के साधारण कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अलवर सीजीएसटी कमिश्नर सुमित यादव ने बताया कि वर्ष 2010 में
अभियुक्त ने किराए पर मकान लेकर बिना पंजीयन के पान मसाला और गुटखा बनाने की मशीन लगाई थी। वह दीपक और मामा ब्रांड के पाउच पैक कर उनकी बिक्री करता था, जिससे 31.67 लाख रुपये की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क चोरी हुई। मामले की जांच एंटी इवेजन शाखा द्वारा की गई थी। विभाग ने 2014 में माननीय आर्थिक न्यायालय, जयपुर में परिवाद पेश किया।
विस्तृत जांच, दस्तावेजी साक्ष्यों और गवाहों के परीक्षण के बाद अदालत ने इसे सफेदपोश प्रकृति का गंभीर आर्थिक अपराध माना। अदालत ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के अंतर्गत अभियुक्त को दोषी ठहराया। विभाग की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक कमल कांत व्यास ने पैरवी की।