अंबिकापुर

CG ration card: 15 अगस्त के बाद 28 हजार परिवारों को राशन मिलना हो जाएगा बंद! ये है वजह

CG ration card: सरगुजा में 2 लाख 80 हजार परिवारों के पास है राशन कार्ड, सरकारी दुकानों से करती हैं राशन का उठाव, 28 हजार 111 राशन कार्डधारी अब तक नहीं करा पाए हैं ये काम
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CG ration card, New Update

अंबिकापुर. CG ration card: सरगुजा जिले में अब तक 28 हजार 111 राशन कार्डधारियों (CG ration card) ने अपने कार्डों का नवीनीकरण नहीं कराया है। समय रहते यदि ये अपने राशन कार्ड का नवीनीकरण नहीं कराते हैं तो राशन से वंचित हो सकते हैं। नवीनीकरण के लिए 15 अगस्त तक की अंतिम तिथि शासन द्वारा निर्धारित की गई है। अभी भी 28 हजार 111 लोगों ने नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया है। पूर्व में 30 जून अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी, लेकिन कई लोग नवीनीकरण नहीं करा पाए थे और उचित मूल्य दुकानों के चक्कर काट रहे थे। लोगों की मांग के बाद एक बार फिर से तिथि में वृद्धि की गई है।


सरगुजा में 2 लाख 80 हजार 45 राशनकार्डधारी हैं। इसमें ने 2 लाख 51 हजार 934 राशनकार्डधारियों द्वारा आवेदन किया गया है। 5 साल में एक बार होता है नवीनीकरण: जिला खाद्य अधिकारी चित्रकांत धुर्वे ने बताया कि शासन द्वारा हर 5 साल में राशन कार्ड का नवीनीकरण कराया जाता है।

पांच साल के अंदर राशन कार्ड (CG ration card) में दिए गए पन्नों की संख्या भर जाती है। इस स्थिति में 5 साल में एक बार कार्ड का नवीनीकरण कराना अनिवार्य होता है।

एपीएल कार्डधारक कर रहे लापरवाही

जिले में अब तक 28 हजार से अधिक लोग नवीनीकरण नहीं करा पाए हैं। इसमें से अधिकांश हितग्राही एपीएल वाले हैं। जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि हितग्राही अगर समय पर नवीनीकरण का कार्य नहीं कराते हैं तो आगे उन्हें राशन के लिए परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए समय रहते नवीनीकरण करा लें।

विधानसभा चुनाव के बाद चल रहा नवीनीकरण

विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद कार्ड का नवीनीकरण का कार्य चल रहा है। वहीं लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के कारण नवीनीकरण का कार्य बंद कर दिया गया था। पूर्व में अंतिम तिथि 30 जून निर्धारित की गई थी। इसके बाद पुन: 15 अगस्त तक तिथि बढ़ा दी गई है।

अंतिम तिथि 15 अगस्त तक

जिला खाद्य अधिकारी चित्रकांत धुर्वे ने बताया कि सरगुजा जिले में अब तक 28 हजार से अधिक हितग्राहियों ने अपने राशन कार्ड का नवीनीकरण नहीं कराया है। इनके लिए अंतिम तिथि 15 अगस्त तक है। अगर समय रहते हितग्राही नवीनीकरण नहीं कराते हैं तो शासन के निर्देशानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Updated on:
06 Aug 2024 01:21 pm
Published on:
06 Aug 2024 01:21 pm
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