अंबिकापुर

जेल से लौटा और कर दी मां की हत्या, मोबाइल पर बेटी से बोला- अब तेरी और तेरे पिता की बारी

बेटी के सामने ही कुल्हाड़ी से मां की कर दी जघन्य हत्या, बेटी से छेडख़ानी से तंग मां-बाप ने युवक के खिलाफ की थी रिपोर्ट
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police on the spot
Police on murder spot

बिजुरी. बेटी से छेडख़ानी से तंग मां-बाप ने मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई थी। इस पर पुलिस ने युवक के खिलाफ अपराध दर्ज कर जेल भेज दिया था। कुछ दिन पूर्व ही जमानत पर युवक छूटकर आया था। वह दिवाली की शाम युवती के घर घुस आया और कुल्हाड़ी से वार कर उसकी मां की हत्या कर दी।

उसने युवती का सिर भी दीवार पर दे मारा था। वारदात को अंजाम देने के बाद वह फरार हो गया और मोबाइल पर युवती से बोला कि अब तेरी और तेरे पिता की बारी है। रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने फिर उसे जेल भेज दिया है।


मध्यप्रदेश के बिजुरी स्थित ग्राम नांदगांव निवासी पुष्पा केरकेट्टा पति ज्वाला प्रसाद पासवान 40 वर्ष स्वास्थ्य कर्मी के पद पर पदस्थ थी। कुछ महीने पहले उसने अलीनगर के वार्ड क्रमांक 10 गुलाम फरीद पिता मो. कादिर 30 वर्ष के खिलाफ अपनी बेटी से छेडख़ानी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी।

रिपोर्ट पर पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। कुछ दिन पूर्व ही युवक जमानत पर छूटकर घर आया। वह दिवाली की शाम 7 बजे पुष्पा केरकेट्टा के घर पहुंचा। इस दौरान उसकी बेटी भी घर में ही थी। उसने घर में घुसते ही पुष्पा के साथ मारपीट शुरु कर दी।

आवाज सुनकर पुत्री भी अपने कमरे से बाहर की ओर दौड़ कर आई और मां को बचाने की प्रयास करने लगी। इसपर आरोपी ने उसका सिर पकड़ कर दीवार से टकरा दिया। इससे वह कुछ देर के लिए अचेत हो गई। इधर आरोपी ने कुल्हाड़ी से मां के गर्दन पर घातक प्रहार कर दिया।

इससे महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। बिजुरी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 302,450,323,506 आईपीसी 2,3,5 एससी एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को 15 से 20 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसे जेल भेज दिया है।


आया था तुझे मारने लेकिन तेरी मां बीच में आ गई
स्थानीय नागरिकों का कहना है कि कुछ महीने पहले मृतका व उसके पति ने पुत्री के साथ छेडख़ानी करने की शिकायत बिजुरी पुलिस में दर्ज कराई थी। जिस पर बिजुरी पुलिस ने आरोपी गुलाम फरीद उर्फ शालू के ऊपर छेडख़ानी व पास्को एक्ट एससी एसटी एक्ट तहत कार्यवाही कर आरोपी को जेल भेजा था।

जो कुछ दिन पहले ही जमानत पर रिहा हो कर आया था। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने पुत्री के फोन पर धमकी भी दी थी कि कि आया था तुझको मारने लेकिन बीच में तेरी मां आ गई थी। अब इसके बाद तेरे पिता और उसके बाद तुझे भी मार दूंगा। यह धमकी घंटों तक देता रहा।

Published on:
21 Oct 2017 06:30 pm
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