अंबिकापुर

Breaking News: 65 रुपए के हैंड सेनिटाइजर को 85 रुपए में बेच रहा था मेडिकल दुकान संचालक, ऑफिसर ने लाइसेंस किया निरस्त

Coronavirus: औषधि अनुज्ञापन अधिकारी ने शहर में संचालित ज्योति मेडिकल स्टोर्स में सेनिटाइजर बिक्री के संबंध में की गई शिकायत पाई सही, तत्काल की कार्रवाई

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अंबिकापुर. कोरोना वायरस (Coronavirus) के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लोगों को हैंड सेनिटाइजर का उपयोग करने कहा गया था। हैंड सेनिटाइजर के बढ़ते खपत को देखते हुए कुछ मेडिकल दुकानदारों द्वारा अधिक कीमत में इसे बेचा जा रहा था। कंपनी के मूल्य को खुरचकर हाथ से बढ़ाकर रेट लिखकर इसकी बिक्री की जा रही थी। इसकी शिकायत एक उपभोक्ता ने खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग से की थी।

शिकायत के बाद खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के औषधि अनुज्ञापन अधिकारी रमिला भगत द्वारा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1945 के नियमावली 66 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए फार्म द्वारा औषधियों तथा सामग्रियों के क्रय-विक्रय अभिलेखों के संधारण में लापरवाही पाए जाने पर अंबिकापुर के बौरीपारा स्थित मेसर्स ज्योति मेडिकल स्टोर्स का लाइसेंस (Licence) (औषधि अनुज्ञप्ति) निरस्त कर दिया गया है।

जारी आदेशानुसार बौरीपारा में संचालित मेसर्स ज्योति मेडिकल स्टोर्स द्वारा सैनिटाइजर विक्रय में अनियमितता की शिकायत पर जांच की गई। जांच टीम को मौके पर प्योर वेल एडवांस हैंड सैनिटाइजर 50 एमएल की 16 नग बॉटल मौजूद मिला।

उपरोक्त मात्रा के लेबल पर मनमानी तरीके से हस्तलिखित छेडख़ानी करते हुए कुल 5 नग बॉटल में अधिकतम खुदरा मूल्य को बढ़ाते हुए 85 रुपये किया गया तथा कुल 9 नग बॉटल में अधिकतम खुदरा मूल्य को खुरचकर मिटा दिया गया एवं अन्य 2 बॉटल में कंपनी लेबल अनुसार अधिकतम खुदरा मूल्य 65 रुपये अंकित मिला।

वहीं जांच के दौरान मौके पर उपरोक्त सैनिटाइजर का क्रय एवं विक्रय दस्तावेज नहीं पाया गया। गौरतलब है कि शासन द्वारा मेडिकल दुकान संचालकों को आदेश जारी कर उचित मूल्य पर ही हैंड सेनिटाइजर व मास्क बिक्री करने कहा गया था। (Licence canceled)


कारण बताओ नोटिस किया गया था जारी
अनियमितताओं के आधार पर फर्म को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था लेकिन फर्म की ओर से सूचना पत्र का जवाब स्पष्ट एवं संतुष्टिप्रद प्राप्त नही हुआ।

कोरोना वायरस महामारी के संकट की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए मेसर्स ज्योति मेडिकल स्टोर्स का 31 दिसंबर 2021 तक वैध अनुज्ञप्ति को औषधि अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। अनुज्ञप्ति की मूल प्रति उपसंचालक औषधि प्रशासन कार्यालय में जमा करना होगा तथा शेष औषधियों का निपटान उचित तरीके से करना होगा।

Published on:
29 Mar 2020 05:46 pm
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