अंबिकापुर

Loot with woman: महिला को बाइक पर लिफ्ट देकर युवक ले गया जंगल, फिर कैश-जेवर लूटकर हुआ फरार

Loot with woman: सिंगरौली से अंबिकापुर आने के बाद अपने गांव जाने रिंग रोड पर बस का इंतजार कर रही थी महिला, युवक ने छोड़ दिए जाने का दिया था झांसा

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Loot Demo pic

अंबिकापुर. Loot with woman: महिला को बाइक में लिफ्ट देने के बाद जंगल में ले जाकर युवक ने 5 हजार रुपए नकद, सोने का मंगलसूत्र, कान का टप व मोबाइल लूटकर (Loot with woman) फरार हो गया। पीडि़ता सिंगरौली से अंबिकापुर बस स्टैंड आई थी और यहां से कुसमी जाने रिंग रोड में बस का इंतजार कर रही थी। बाइक सवार युवक ने उसे कुसमी तक ले जाने का झांसा दिया था। महिला ने मामले की रिपोर्ट गांधीनगर थाने में दर्ज कराई है।

बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के करौंधा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सुरबेना निवासी सविता पति मंगल साय उम्र 50 वर्ष वर्तमान में मध्यप्रदेश के सिंगरौली, बैढऩ के ग्राम गनयारी में रहती है। वह 22 अक्टूबर को ग्राम सुरबेना जाने लिए सिंगरौली से बस से अंबिकापुर बस स्टैंड (Loot with woman) पहुंची थी।

Gandhinagar police station

इसके बाद वह कुसमी जाने के लिए रिंग रोड में बस का इंतजार (Loot with woman) कर रही थी। दोपहर करीब 1-2 बजे बाइक सवार एक युवक महिला के पास पहुंचा और कहा कि कहां जाना है? महिला ने कहा कि वह कुसमी जाने के लिए बस का इंतजार कर रही है।

इस पर बाइक सवार युवक ने कहा कि वह भी कुसमी की ओर जा रहा है, वह उसे भी साथ ले जाएगा। युवक की बात में आकर महिला उसकी बाइक पर सवार हो गई।

रामानुजगंज नाका से पहले बदल दिया रास्ता

महिला को लिफ्ट देने के बाद बाइक सवार युवक ने रामानुजगंज नाका से पहले ही रास्ता बदल दिया। इस पर महिला ने कहा कि यह रास्ता तो कुसमी नहीं जाता है। इस पर युवक ने कहा कि यह रास्ता शॉर्टकट है।

Loot Demo pic

कुछ दूर आगे जाने पर युवक ने बाइक को जंगल के रास्ते में मोड़ दिया और कहा कि यही रास्ता शार्टकर्ट जाता है। जंगल के अंदर ले जाकर उसने बाइक रोक दी और महिला के पर्स से 5 हजार नकद, सोने का मंगलसूत्र, कान का टप्स व मोबाइल लूटकर फरार (Loot with woman) हो गया।

Loot with woman: महिला ने थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट

महिला किसी तरह जंगल से निकलकर गांधीनगर थाना पहुंची और मामले (Loot with woman) की रिपोर्ट दर्ज कराई। पीडि़ता की रिपोर्ट पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 309 (4) के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।

Published on:
24 Oct 2024 09:33 pm
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