गर्भपात को लेकर जॉर्जिया में नया कानून बनाया गया है। पहले 20 हफ्ते तक गर्भपात कराने की इजाजत थी। जॉर्जिया ऐसा कानून बनाने वाल अमरीका का चौथा राज्य बन गया है।
तिब्लिसी। अमरीकी राज्य जॉर्जिया ( Georgia ) में अब 6 सप्ताह से कम समय के गर्भ को गिराना गैर कानूनी होगा। गर्भपात ( abortion ) को लेकर एक विवादास्पद बिल को सदन की मंजूरी मिल गई है और कानून बन गया है। तथाकथित 'हर्टबीट लॉ’ के मुताबिक 6 सप्ताह से पहले ही भ्रूण के धड़कन के बारे में जल्द से जल्द पता लगाया जा सकता है और इससे पहले कुछ महिलाओं को भी पता चल सकेगा कि वे गर्भवती हैं। मालूम हो कि जॉर्जिया में अभी से पहले तक महिलाएं 20 हफ्ते से पहले तक गर्भपात करा सकती थीं। जॉर्जिया 2019 में इस तरह का कानून पास करने वाला चौथा अमरीकी राज्य बन गया है। इससे पहले मिसिसिपी, केंटकी और ओहियो ने ऐसा कानून बनाया है।
इन परिस्थितियों में मिलेगी इजाजत
इस नए कानून में कहा गया है कि कुछ मामलों में यह अपवाद होगा। HB 481 के तहत बलात्कार और अनाचार के मामले में केवल तभी यह लागू नहीं होगा जब महिला पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराती है। साथ ही यदि मां की जान को खतरा हो भी गर्भपात की इजाजत मिल सकती है। इसके अलावे जब भ्रूण को गंभीर चिकित्सा कारणों से व्यवहार्य नहीं पाया जाएगा तो गर्भपात की इजाजत मिल सकती है। बिल को कानून में शामिल करने के बाद जॉर्जिया के रिपब्लिकन गवर्नर ब्रायन केम्प ने कहा ' ये काननू यह सुनिश्चित करेगा कि सभी जॉर्जियाई लोगों को हमारे महान राज्य में रहने, बढ़ने, सीखने और समृद्ध होने का अवसर मिले।'
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