अमरोहा

4 साल की मासूम का कसूर सिर्फ कपड़े गंदे करने का था: मां ने पहले डंडे से पीटा और फिर….

Crime News: 4 साल की मासूम बच्ची ने कपड़े गंदे कर दिए तो उसकी मां ने पहले उसे डंडे से जमकर पीटा। इसके बाद भी जब बच्ची का मां का मन नहीं भरा तो जानिए उसने क्या किया?
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Nov 16, 2025
crime news 4 year old girl beaten and then strangled to death by her stepmother amroha
4 साल की मासूम की गला दबाकर हत्या। फोटो सोर्स-AI

Crime News: अमरोहा में एक 30 साल की महिला ने अपनी बेटी की हत्या कर दी। 4 साल की सौतेली बेटी को मां ने पहले डंडे से पीटा इसके बाद उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी।

अमरोहा में सौतेली मां ने की बेटी की हत्या

दरअसल, महिला की बेटी बार-बार कपड़े गंदे कर रही थी। इसी वजह से गुस्से में आकर मां ने उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस ने शनिवार को मामले के बारे में जानकारी दी। घटना शुक्रवार को नगर कोतवाली क्षेत्र के कुरैशी मोहल्ले में हुई। बच्ची की हत्या के बाद, शाइस्ता ने कथित तौर पर शव को एक प्लास्टिक बैग में भर दिया और दूसरे घर में भाग गई।

बच्ची के बार-बार कपड़े गंदे करने से नाराज थी महिला

अमरोहा के SP अमित कुमार आनंद ने कहा, " पूछताछ के दौरान, शाइस्ता ने खुलासा किया कि यह घटना बच्ची जारा द्वारा उसके कपड़ों में शौच करने के बाद हुई। पहली तो शाइस्ता ने बच्ची के कपड़े बदल दिए। इसके बाद बच्ची खेलने के लिए बाहर चली गई और कपड़े फिर से गंदे कर दिए। गुस्से में आकर, शाइस्ता ने जारा को डंडे से पीटा और बाद में उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी।'' पुलिस ने अपराध में इस्तेमाल की गई लकड़ी की छड़ी बरामद कर ली है।

अक्सर करती थी बेटी की पिटाई

परिवार के सदस्यों ने पुलिस को बताया कि जब भी बच्ची चॉकलेट या अन्य छोटी-मोटी चीजें मांगती थी, शाइस्ता अक्सर उसे पीटती थी। पुलिस ने बताया कि जारा को शाइस्ता के पति मोहम्मद इस्लाम ने अपनी पहली पत्नी की मौत के बाद एक रिश्तेदार से गोद लिया था। जब जारा लापता हुई, तो परिवार के सदस्यों ने शाइस्ता से पूछताछ की, जिसने बच्ची की हत्या की बात कबूल कर ली।पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और शुक्रवार शाम शाइस्ता को गिरफ्तार कर लिया।

मामले में SP ने क्या कहा?

SP अमित कुमार आनंद ने कहा, " बच्ची के शरीर पर कई चोटों के निशान थे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण गला घोंटना बताया गया है। बेकरी में काम करने वाले आरोपी महिला के पति इस्लाम की शिकायत के आधार पर शाइस्ता के खिलाफ BNS की धारा 103(1) (हत्या) के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।"