Fitness Certificate लेना वाहनों के लिए होगा अनिवार्य बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के नहीं चला पाएंगे वाहन सीज किए जाने के भी हैं प्रावधान
नई दिल्ली: बहुत सारे लोगों को लंबे समय तक अपने वाहनों को चलाने की आदत होती है और ऐसे लोग 10 से लेकर 15 सालों तक उन्हें चलाते हैं। अगर आपका भी कोई वाहन इतना ही पुराना ( old vehicles ) है तो आपके लिए बुरी खबर है। बता दें कि देशभर की सड़काें पर दाैड़ रहे 15 साल से भी ज्यादा पुराने तकरीबन 70 लाख वाहनों को सड़क से हटाने के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय फिटनेस नियम बदल सकता है।
जी हां, इस नियम के तहत अगर आपका पुराना वाहन फिट नहीं हुआ तो आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इस नये नियम के तहत अब आपको 15 साल से पुराने वाहनाें को रखने के लिए हर 6 महीने पर वाहन फिटनेस सर्टिफिकेट लेना जरूरी हो सकता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके वाहनों को सीज कर दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक़ आने वाले 3 से 4 महीने में इस नये नियम से जुड़ा हुआ आदेश जारी हो सकता है। जानकारी के मुताबिक़ परिवहन मंत्रालय इस मामले में अभी संबंधित लोगों से सुझाव ले रहा है।
अगर ये नियम लागू होता है तो 15 साल पुराने वाहनों के लिए जहां हर 6 महीने पर टेस्ट करवाना पड़ेगा वहीं 8 साल पुराने वाहनों को ये टेस्ट हर साल करवाना अनिवार्य होगा। ऐसा करवाए बगैर आप अपने पुराने वाहनों को नहीं चला पाएंगे। आपको बता दें कि अभी जो नियम चला आ रहा है उसके मुताबिक़ 8 साल पुराने वाहनों को हर 2 साल में टेस्ट से गुजरना पड़ता है वहीं आने वाले नियम के मुताबिक़ अब हर 1 साल में ये सर्टिफिकेट लेना जरूरी हो जाएगा।
जानकारी के मुताबिक़ आप दिल्ली-एनसीआर में अगर लंबे समय तक अपने पुराने वाहन चलाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको बता दें कि अब आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। दरअसल दिल्ली-एनसीआर में किसी वाहन को सिर्फ 15 साल तक ही चलाया जा सकता हैं, लेकिन देश के अन्य हिस्सों में 15 साल से पुराने वाहन भी चलाए जा रहे हैं।