मंत्रालय के अनुसार, जिनका नंबर गलत, निष्क्रिय या लिंक नहीं है, उन्हें चालान, जुर्माने का नोटिस या लाइसेंस रिन्यूअल जैसी महत्वपूर्ण सूचनाएं नहीं मिल पाएंगी।
Ministry of Road Transport and Highways(MoRTH) ने देशभर के सभी ड्राइविंग लाइसेंस धारकों और वाहन मालिकों को सावधान किया है कि वे अपने लाइसेंस या वाहन से जुड़े मोबाइल नंबर को जल्द से जल्द अपडेट करें। मंत्रालय के अनुसार, जिनका नंबर गलत, निष्क्रिय या लिंक नहीं है, उन्हें चालान, जुर्माने का नोटिस या लाइसेंस रिन्यूअल जैसी महत्वपूर्ण सूचनाएं नहीं मिल पाएंगी। परिवहन विभाग के सभी आधिकारिक संदेश संबंधित ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े मोबाइल नंबर पर भेजे जाते हैं। यदि यह नंबर पुराना या बंद है, तो सिस्टम अलर्ट नहीं भेज पाता है।
MoRTH ने अगस्त 2024 में वाहन मालिकों के लिए एक नोटिफिकेशन जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि सभी वाहन मालिक अपने वाहन का आधार वेरिफिकेशन कराएं। इसके लिए आधार से लिंक मोबाइल नंबर का अपडेट होना जरूरी है। यदि आपका आधार से जुड़ा नंबर पहले से एक्टिव है, तो आपको दोबारा यह प्रक्रिया करने की जरुरत नहीं है। नए एडवाइजरी में मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि सभी ड्राइविंग लाइसेंस धारक और वाहन मालिक अपने मोबाइल नंबर को तुरंत लिंक या अपडेट करें। बेहतर परिवहन सेवाओं की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए यह प्रक्रिया आधार वेरिफिकेशन के माध्यम से पूरी की जानी है।
सबसे पहले परिवहन मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट parivahan.gov.in पर जाएं।
उसके बाद Update Mobile Number via Aadhaar का ऑप्शन चुनें।
अपना वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर और चेसिस या इंजन नंबर दर्ज करें।
आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर आए OTP के जरिए वेरीफाई करें।
प्रक्रिया पूरी होने पर आपका नया मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएगा।