अयोध्या

गैंगरेप में दोषमुक्त हुए सपा नेता मोईद खान, 19 महीने बाद जेल से हुए रिहा

Moeed Khan acquitted in Ayodhya gangrape case : सपा नेता मोईद खान गैंगरेप मामले में जेल से रिहा हो गए। वह 19 महीने से जेल में बंद थे।
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जेल से रिहा हुए सपा नेता मोईद खान, PC- X

अयोध्या : चर्चित गैंगरेप मामले में सपा नेता मोईद खान 19 महीने बाद शुक्रवार को जेल से रिहा हो गए। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा था और आखिरकार उन्हें न्याय मिला।

मोईद खान को 29 जनवरी को पॉक्सो कोर्ट की जज निरुपमा विक्रम ने साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया था। इसके बाद गैंगस्टर एक्ट के मामले में भी उन्हें जमानत मिल गई। वहीं सह-आरोपी और उनकी बेकरी में काम करने वाले राजू खान को अदालत ने दोषी ठहराते हुए 20 साल की सजा सुनाई।

डीएनए रिपोर्ट बनी अहम आधार

पूराकलंदर थाना क्षेत्र में 29 जुलाई 2024 को नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। मामले में मोईद खान और उनके नौकर राजू खान को आरोपी बनाया गया था। पुलिस जांच के दौरान दोनों का डीएनए टेस्ट कराया गया। रिपोर्ट में मोईद खान का डीएनए नेगेटिव पाया गया, जबकि राजू खान का डीएनए पॉजिटिव आया। अदालत ने डीएनए रिपोर्ट सहित अन्य साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद मोईद को दोषमुक्त करार दिया।

रिहाई के बाद क्या बोले मोईद खान

जेल से बाहर आने के बाद मोईद खान ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 'संत व्यक्ति' बताते हुए कहा कि उन्हें गलत सूचना देकर भ्रमित किया गया था। उनका आरोप है कि बीकापुर विधायक अमित सिंह चौहान ने सही तथ्य प्रस्तुत नहीं किए, जिसके कारण उन पर कार्रवाई हुई। उन्होंने यह भी कहा कि यदि मुख्यमंत्री का आशीर्वाद रहा तो उनकी बेकरी दोबारा शुरू होगी, जो उनके परिवार और बच्चों की आजीविका का साधन रही है।

बिरादरी के लोगों पर लगाया आरोप

मोईद खान ने दावा किया कि उनकी ही बिरादरी के कुछ लोगों ने बदले की भावना से उन्हें फंसाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जेल में उन्हें किसी तरह की असुविधा नहीं हुई। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि लड़की के साथ गलत हुआ है, लेकिन उनके मुताबिक लड़की और उसकी मां को कुछ लोगों ने 'सिखाया-पढ़ाया' था।

Updated on:
27 Feb 2026 08:02 pm
Published on:
27 Feb 2026 08:02 pm