गैंग लीडर कृष्णाचंद राय, निवासी मोहम्मदपुर फेटी थाना बरदह, और उसके साथियों—निगम राय, रेनू राय, लवकुश यादव, मुन्नु खां, राशिद, मोहम्मद जाहिद शेख उर्फ गुड्डू और संतोष राय पर आरोप है कि इन्होंने 18 अप्रैल 2025 को ग्राम शाहपुर निवासी रामचेत यादव को बहला-फुसलाकर व शराब पिलाकर उसकी 2 करोड़ रुपये की ज़मीन का एग्रीमेंट और बैनामा करा लिया। इसके बाद पीड़ित का अपहरण कर उससे चेकबुक पर जबरन हस्ताक्षर भी कराए गए और रकम अपने खातों में जमा कर ली।
Azamgarh Crime: आज़मगढ़ जिले में 2 करोड़ रुपये मूल्य की ज़मीन हड़पने और अपहरण कर जबरन चेकबुक पर हस्ताक्षर कराने के मामले में आठ अभियुक्तों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की गई है।
गैंग लीडर कृष्णाचंद राय, निवासी मोहम्मदपुर फेटी थाना बरदह, और उसके साथियों—निगम राय, रेनू राय, लवकुश यादव, मुन्नु खां, राशिद, मोहम्मद जाहिद शेख उर्फ गुड्डू और संतोष राय पर आरोप है कि इन्होंने 18 अप्रैल 2025 को ग्राम शाहपुर निवासी रामचेत यादव को बहला-फुसलाकर व शराब पिलाकर उसकी 2 करोड़ रुपये की ज़मीन का एग्रीमेंट और बैनामा करा लिया। इसके बाद पीड़ित का अपहरण कर उससे चेकबुक पर जबरन हस्ताक्षर भी कराए गए और रकम अपने खातों में जमा कर ली।
इस गिरोह के खिलाफ मार्च 2025 में थाना जीयनपुर में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसकी चार्जशीट न्यायालय में दाखिल हो चुकी है। अब जिला मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना ने सभी अभियुक्तों पर उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 के तहत कार्रवाई की मंजूरी दे दी है। पुलिस द्वारा अग्रेतर कानूनी कार्यवाही की जा रही है।