आजमगढ़

अगर लड़ना चाहते हैं पंचातय चुनाव तो इन अभिलेखों की पड़ेगी जरूरत

-दूसरे चरण में 19 अप्रैल को आजमगढ़ में होगा मतदान -पंचायत चुनाव के तिथि की घोषणा के साथ ही बढ़ी सरगर्मी

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प्रतीकात्मक फोटो
प्रतीकात्मक फोटो

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
आजमगढ़. त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा हो चुकी है। चार चरणों में चुनाव संपन्न कराया जाएगा। चुनाव में कुछ पुराने खिलाड़ी किस्मत आजमा रहे हैं तो आरक्षण के बाद बड़ी संख्या में लोग पहली बार पंचायत की राजनीति में उतर रहे हैं। नए लोगों के लिए यह जानना जरूरी है कि नामाकंन में किन अभिलेखों की जरूतर पड़ेगी। कौन सा अभिलेख न होने पर नामाकांन रद्द हो सकता है।

बता दें कि जिले में प्रधान पद के 1858, क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के 2104, जिला पंचायत सदस्य पद के 84 पदों पर मतदान होना है। इसी के साथ ही ग्राम पंचायत सदस्य पद पर ही मतदान कराया जाएगा। चुंकि चारों पदों के लिए एक साथ मतदान कराया जा रहा है इसलिए मतदाता को एक साथ चार वोट देने होंगे। इसके लिए चारों पदों के मतपत्र अलग-अलग रंग के बनाए जा रहे हैं ताकि मतदाताओं को किसी तरह की दिक्कत न हो।

शुक्रवार को निर्वाचन आयोग ने चुनाव का कार्यक्रम भी जारी कर दिया। इसके तहत आजमगढ़ में दूसरे चरण में चुनाव होगा। इसके लिए प्रत्याशी 7 व 8 अप्रैल को नामाकंन कर सकेंगे। जिला पंचायत सदस्य पद के लिए नामाकंन कलेक्ट्रेट में होगा। बाकी पदों के लिए नामाकंन ब्लाक मुख्यालय पर होगा। नामाकंन पत्रों की जांच 9 व 10 अप्रैल को की जाएगी। 11 अप्रैल को पूर्वांह्न 8 बजे से तीन बजे तक नामाकंन वापसी होगी। इसके बाद उसी दिन प्रतीक चिन्ह का आवंटन किया जाएगा। 19 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शाम छह बजे तक मतदान होगा।

चुनाव तिथि घोषणा के साथ ही गांवों का माहौल बदल गया है। समर्थन जुटाने के साथ ही प्रत्याशी जरूरी अभिलेख जुटाने में भी जुट गए हैं। त्योहार ने माहौल को और दिलचस्प बना दिया है। मतदाता भी प्रत्याशियों की महत्वाकांक्षा को भुनाने के जुट गए है। अगले 20 दिन जिले के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं कारण कि जीत का सेहरा किसके सिर बंधेगा यह तय हो जाएगा लेकिन इससे पहले जानते हैं कि नामाकांन में प्रत्याशियों को किन अभिलेखों की जरूरत पड़ने वाली है।

नामांकन के लिए जरूरी अभिलेख

-नामांकन पत्र।
-नामांकन पत्र क्रय की रसीद।
-जमानत राशि का चालान।
-उम्मीदवार और प्रस्तावक से संबंधित मतदाता सूची की प्रति।
-नामांकन पत्र पर उम्मीदवार का फोटो।
-नामांकन पत्र के साथ प्राप्त होने वाले अनुलग्नक एक पर शपथ पत्र।
-अनुलग्नक एक ‘क‘ पर ग्राम पंचायत सदस्यों का घोषणा पत्र।
-ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत से प्राप्त अदेयता प्रमाण पत्र।
-प्रारूप अ में ग्राम पंचायत सदस्यों का घोषणा पत्र।
-प्रारूप ‘ब’ में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पिछड़ा वर्ग के शपथ पत्र।

BY Ran vijay singh

Published on:
26 Mar 2021 01:45 pm