आजमगढ़

किसानों के लिए सुनहरा अवसर, कृषि यंत्र खरीदने पर सरकार दे रही 50 प्रतिशत अनुदान

किसानों के पास कृषि यंत्र खरीदने का सुनहरा मौका है। किसान अगर विभाग के माध्यम से कृषि यंत्र खरीदते हैं तो उन्हें 50 प्रतिशत अनुदान मिलेगा।
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Updated: 8 Dec 2022, 10:08 AM IST
प्रतीकात्मक फोटो
प्रतीकात्मक फोटो

खेती को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब किसानों को कृषि यंत्र की खरीद पर सरकार 50 प्रतिशत तक अनुदान देगी। इसके लिए किसानों को ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

इन योजनाओं से खरीद सकते हैं कृषि यंत्र
किसान सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तथा नेशनल मिशन ऑन एडिबिल ऑयल योजना से यंत्र खरीद सकते हैं। 2022-23 में विभिन्न कृषि यंत्रों का लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है। लक्ष्य के अनुरूप ही किसानों को यंत्र खरीदने में छूट दी जाएगी।

यहां करना होगा आवेदन
किसान ऑनलाइन पोर्टल upagriculture.com पर आवेदन कर सकते हैं। 08 दिसंबर 2022 को पूर्वान्ह 11 बजे से पोर्टल शुरू हो जाएगा। किसान बंधु अपनी जरूरत के मुताबिक पोर्टल के मामध्य से आवेदन कर सकते हैं।

पहले आओ पहले पाओ का नियम होगा लागू
किसानों को ध्यान होगा कि सरकार ने योजना का लाभ के लिए पहले आओ पहले पाओ का सिद्धांत लागू किया है। यानि की जो पहले आवेदन करेगा उसी को योजना का लाभ मिलेगा। इसलिए किसानों को जल्दबाजी दिखानी होगी।

काई भी ले सकता है योजना का लाभ
उप कृषि निदेशक मुकेश कुमार ने बताया कि किसान के परिवार में पति अथवा पत्नी में से कोई एक योजना का हकदार होगा। कृषि यन्त्रों में से अधिकतम किसी दो कृषि यंत्रों के लिए अनुदान दिया जाएगा। दो कृषि यंत्रों के अलावा ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रैयर के अन्य कृषि यंत्र पर अनुदान नहीं है।

पांच वर्ष में सिर्फ एक बार अनुदान
उन्होंने बताया कि किसान अगर एक बार अनुदान का लाभ लेता है तो वह अगले पांच वर्ष तक फिर अनुदान नहीं ले सकेगा। कृषि यंत्र लेने पर एससी/एसटी, लघु एवं सीमांत तथा महिला किसान को 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। अन्य किसानों को अधिकतम 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।


ऑनलाइन टोकन के बाद जमा करना होगा चलान
ऑनलाइन टोकन जनरेट करने के बाद किसान को जमानत राशि ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन चालान के माध्यम जमा करना होगा। निर्धारित तिथि तक टोकन धनराशि नही जमा करने पर प्रतीक्षा सूची के अगले लाभार्थी का स्वतः चयन हो जाएगा।

कितनी है चालान राशि
उप कृषि निदेशक के मुताबिक 10000 रुपये तक अनुदान वाले कृषि यंत्र पर चालान राशि नहीं जमा करनी है। 10001 से अधिक तथा 1 लाख तक के अनुदान पर 2500 रुपये चालान जमा करना होगा। एक लख से अधिक अनुदान वाले यंत्रों पर 5000 रुपये चालान जमा करना होगा।

इन यंत्रों की कर सकते हैं खरीदारी
येजना के तहत पशु चालित, विकल्प साइथ, चौप कटर, ड्रम सीडर, हस्तचालित स्प्रैयर, इको फ्रैन्डली लाइट ट्रैप, चिजेल प्लाऊ, लेजर लैण्ड लेवलर, पोटैटो प्लान्टर, पोटैटो डीगर, शुगर केन कटर प्लान्टर, शुगर केन थ्रेस कटर, शुगर केन रेटून मैनेजर, हैरो कल्टीवेटर, रिजर खरीदे जा सकते हैं।

इसके अलावा किसान पावर स्प्रैयर, मल्टी क्राप थ्रेसर, पावर चौफ कटर, स्ट्रा रीपर, ब्रस कटर, मिनी राइस मिल मिनी दाल मिल, मिलेट मिल, सोलर ड्रायर, ऑयल मिल विद फिल्टर प्रेस, पैकिंग मशीन, रेज्ड वेड प्लान्टर, ट्रैक्टर माउण्टेड स्प्रैयर, ब्रिकेट मेंकिग मशीन, यूरिया डीप प्लेसमेन्ट एप्लीकेटर, (ट्रैक्टर आपरेटेड), पावर टीलर, पावर वीडर, राइस ट्रान्सप्लान्टर, डीजल पंपसेट, सीड ड्रिल/सीड कम फर्टी ड्रिल, स्प्रिंकलर सेट, एचडीपीई पाइप, पीबीसी पाइप, एचडीपीई लेमिनेटेड फ्लैट ट्यूब, स्माल ऑयल एक्ट्रन्शन यूनिट आदि सामान भी खरीद पाएंगे।

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