बागपत

8 साल की मासूम के साथ दरिंदगी करने वाले को कोर्ट में सुनाई ऐसी सजा, परिवार के निकल गये आंसू- देखें वीडियाे

Highlights डेढ़ वर्ष पूर्व आरोपी ने बच्ची से की थी दरिंदगी पॉस्को कोर्ट ने आरोपी को सुनाई गई सजा सजा सुनकर पीडि़त परिवार ने जताई खुशी
less than 1 minute read
Oct 31, 2019
Feature image

बागपत। जिले में करीब डेढ़ वर्ष पूर्व हुई 8 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात के मामले में बुधवार को बागपत कोर्ट में आरोपी को सजा सुनाई गई है। सजा सुनते ही पीडि़त परिवार ने खुशी जताई। इस मौके पर पीडि़त बच्ची के परिवार के लोगों की आंखें से आंसू निकल गये। दरअसल विशेष न्यायधीश पॉस्को कोर्ट में न्यायधीश ने आरोपी शख्स को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये का अर्थदंड देने की सजा सुनाई।

बच्ची को बंधक बनाकर आरोपी ने किया दुष्कर्म

आपको बता दे कि मामला बागपत जिले के रमाला थाना इलाके का है। जहां 4 अप्रैल 2018 को इब्राहिमपुर माजरा गांव में रहने वाले एक शख्स ने रमाला थाना पुलिस को सूचना देते हुए मुकद्दमा दर्ज कराया था। उसने पुलिस को बताया था कि 4 अप्रैल को जिस वक्त उनकी पोती ओर उसकी मां घर मेंअकेली थी। तभी पड़ोस में ही रहने वाले बूंदा के लड़के अनवर ने उनकी पोती को घर में झाड़ू लगाने के बहाने अगवा कर लिया और अपने घर में बंधक बनाकर रेप की वारदात को अंजाम दिया था। वही बच्ची की चीख पुकार की आवाज सुनकर जिस वक्त बच्ची की मां वहां पर पहुंची तो आरोपी अनवर उन्हें जान से मारने की धमकी देते हुआ फरार हो गया था।

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा था जेल

तफ्तीश में जुटी पुलिस ने आरोपी युवक अनवर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद बधुवार को फैसला सुना दिया। जिसके चलते ही मासूम बच्ची के साथ घिनोनी वारदात को अंजाम देने के आरोप में विशेष न्यायाधीश शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय ने आरोपीत को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई ओर आरोपी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

Published on:
31 Oct 2019 02:49 pm
Also Read
View All
Inside Story: ‘महंत को पिता की तरह मानती थी’, हत्याओं के बीच सामने आई अफेयर की थ्योरी का क्या है सच? बागपत मर्डर केस अपडेट

बागपत में दो दोस्तों की हत्या, 19 दिन बाद मंदिर परिसर में गड़े मिले शव, पुजारी फरार, पुलिस ने दो शिष्यों को हिरासत में लिया

Encounter in Uttar Pradesh: 20 साल का अपराध, 38 मुकदमे और आखिर STF की गोली, जानिए कौन था सुशील मूंछ गैंग का शार्प शूटर विपुल उर्फ खूनी

महिला ने प्रेमी से पेट्रोल मंगाया, फिर सो रहे पति को जिंदा जलाया, मरने से पहले पीड़ित ने बागपत पुलिस को बताई पत्नी की करतूत

बागपत में उधारी मांगने गए युवक पर पिटबुल छोड़ा, सौ टांके लगे, डंडे से मारती रही महिला कुत्ते ने नहीं छोड़ा