बलिया जिले में एक दिल दहला देने वाले मामले में न्यायालय ने सख्त फैसला सुनाया है। छह वर्षीय मासूम बच्ची के साथ क्रूरता से बलात्कार करने और उसकी हत्या के दोषी पति-पत्नी को विशेष पॉक्सो कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह घटना फरवरी 2022 की है, जब बच्ची दोपहर में घर के पास […]
बलिया जिले में एक दिल दहला देने वाले मामले में न्यायालय ने सख्त फैसला सुनाया है। छह वर्षीय मासूम बच्ची के साथ क्रूरता से बलात्कार करने और उसकी हत्या के दोषी पति-पत्नी को विशेष पॉक्सो कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।
यह घटना फरवरी 2022 की है, जब बच्ची दोपहर में घर के पास खेल रही थी और अचानक लापता हो गई। परिवार ने काफी खोजबीन की, लेकिन वह नहीं मिली। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच के दौरान बच्ची का शव घर के पीछे वाले हिस्से में मृत अवस्था में मिला। पोस्टमार्टम में अपराध की पुष्टि हुई।
पुलिस ने सबूत जुटाकर चार्जशीट दाखिल की, जिसके बाद मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई। लंबी कार्यवाही के बाद विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) प्रथमकांत की अदालत ने दोनों आरोपियों—बिहार के गोपालगंज जिले के निवासी परदेसी बिंद और उनकी पत्नी किरण देवी—को दोषी करार दिया।अदालत ने पति-पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न चुकाने पर एक साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।लोक अभियोजन पक्ष के अनुसार, पति पर बलात्कार और हत्या का आरोप सिद्ध हुआ, जबकि पत्नी को हत्या में शामिल होने के लिए दोषी ठहराया गया। यह फैसला चार साल बाद आया है, जिससे पीड़ित परिवार को न्याय मिला है।