Ballia News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षकों के वेतन पर रोक संबंधी आदेश पर स्थगन के बावजूद भुगतान न किए जाने को गंभीरता से लेते हुए बलिया के जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) को अवमानना नोटिस जारी किया है। अदालत ने एक माह के भीतर आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है। साथ ही चेतावनी दी […]
Ballia News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षकों के वेतन पर रोक संबंधी आदेश पर स्थगन के बावजूद भुगतान न किए जाने को गंभीरता से लेते हुए बलिया के जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) को अवमानना नोटिस जारी किया है। अदालत ने एक माह के भीतर आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय में कार्रवाई नहीं हुई तो 16 मार्च को संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होना होगा।
यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने मनीष कुमार गुप्ता, प्राची तिवारी समेत अन्य की ओर से दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित किया।
याचिकाकर्ताओं की ओर से बताया गया कि उनकी नियुक्ति बलिया के सिवन कलां स्थित आदर्श संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सहायक शिक्षक के पद पर हुई थी। डीआईओएस द्वारा 27 अगस्त 2024 और 9 सितंबर 2024 को आदेश जारी कर शिक्षकों का वेतन रोक दिया गया था।
इन आदेशों को चुनौती देते हुए शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर अदालत ने डीआईओएस के आदेशों पर रोक लगाते हुए वेतन सहित बहाली का निर्देश दिया था। इसके बावजूद अब तक आदेश का पालन नहीं किया गया। कोर्ट ने इस स्थिति को प्रथम दृष्टया अवमानना मानते हुए डीआईओएस को नोटिस जारी किया है और शीघ्र अनुपालन के निर्देश दिए हैं।