स्थानीय अदालत ने 11 वर्षीय बालिका से बलात्कार के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 25 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 35 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
Ballia News: बलिया जिले की स्थानीय अदालत ने 11 वर्षीय बालिका से बलात्कार के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 25 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 35 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, गड़वार थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली 11 वर्षीय बालिका के साथ उसके चाचा सतवंत राजभर (24) ने पिछले साल 1 नवंबर को घर में घुसकर दुष्कर्म किया था। पीड़िता के परिजनों ने इस जघन्य अपराध की सूचना तत्काल पुलिस को दी थी।
पीड़ित बालिका की दादी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी सतवंत राजभर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने गहन जांच के उपरांत अदालत में आरोप पत्र प्रस्तुत किया।
पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने शनिवार को जानकारी देते हुए बताया कि विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) प्रथम कांत की अदालत ने शुक्रवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद आरोपी सतवंत राजभर को दोषी पाया। अदालत ने उसे 25 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 35 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।