बलिया

पंचायत का अनोखा फरमानः प्रधान ने जारी किया प्रमाणपत्र’, 3 माह की दुल्हन प्रेमी संग रहने को आज़ाद

बलिया की पंचायत में हुआ अजीबोगरीब फैसला आया है। प्रधान के लेटर पैड पर जारी प्रमाणपत्र में पति, दुल्हन और प्रेमी समेत तीनों पक्षों के हस्ताक्षर दर्ज है। यह पत्र अब फोटो के साथ सोशल मीडिया की सुर्खियों में है।

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Sep 06, 2025
वायरल फोटो ट्विटर अकाउंट से

उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के मनियर थाना क्षेत्र के बड़सरी जागीर ग्राम पंचायत के प्रधान का एक अनोखा फरमान इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रधान ने अपने आधिकारिक लेटर पैड पर ऐसा सर्टिफिकेट जारी कर दिया। जिसमें एक नवविवाहिता को उसके प्रेमी संग रहने की ‘इजाजत’ दे दी गई।

मामला दरअसल गांव की उस नवविवाहिता का है। जिसकी शादी बीते 28 मई को सीताकुंड परसिया के रहने वाले अन्नू के रूप में मुकेश से हुई थी। सबकुछ सामान्य चल रहा था। लेकिन अन्नू के प्रेम प्रसंग की खबर ने शादीशुदा जिंदगी को हिला कर रख दिया। 31 अगस्त की रात अन्नू अपने प्रेमी अनीश कुमार पुत्र विश्वकर्मा के साथ पकड़ी गई। अचानक ससुराल में हंगामा मच गया। रातभर कहासुनी चलती रही।

पति ने पंचायत में पत्नी को रखने से किया इनकार

सुबह होते ही मामले को लेकर पंचायत बुलाई गई। पंचायत में पति मुकेश ने साफ कहा कि वह अब पत्नी को रखने के लिए तैयार नहीं है। इसके बाद ग्राम प्रधान कमलेश कुमार सिंह ने गांववालों की मौजूदगी में पति-पत्नी और प्रेमी की सहमति पर सर्टिफिकेट जारी कर दिया।

प्रधान के लेटर पैड पर तीनों पक्ष के हस्ताक्षर

प्रधान के लेटर पैड पर तैयार किए गए इस प्रमाणपत्र में तीनों पक्षों के हस्ताक्षर दर्ज हैं। मुकेश की ओर से उसके पिता बीरबल और रिश्तेदार लक्ष्मण गवाह बने, जबकि अन्नू और उसके प्रेमी अनीश ने भी दस्तखत कर सहमति जताई। लड़की पक्ष से दद्दन, गोविंद राज और आनंद राजभर बतौर गवाह हस्ताक्षरकर्ता बने।

सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल


ग्राम प्रधान की मुहर और हस्ताक्षर से जारी यह दस्तावेज अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। गांव में भी यह घटना चर्चा का विषय बनी हुई है कि आखिरकार किसी ग्राम प्रधान को इस तरह का ‘वैवाहिक सर्टिफिकेट’ जारी करने का अधिकार है या नहीं।

Published on:
06 Sept 2025 04:54 pm
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