बालोद

सुनसान घर से निकला खून का राज! कोटवारिन की हत्या कर लूटे जेवर, हाथ से ऐंठी नहीं निकल रही थी तो कलाई काट दी…

CG Crime News: बालोद जिले में रनचिरई से 9 किमी दूर ग्राम पाउवारा में अज्ञात आरोपी ने घर में घुसकर पुनवंतीन देशलहरे (70) की हत्या कर दी।

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Oct 10, 2025
सुनसान घर से निकला खून का राज! कोटवारिन की हत्या कर लूटे जेवर, हाथ से ऐंठी नहीं निकल रही थी तो कलाई काट दी...(photo-patrika)

CG Crime News: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में रनचिरई से 9 किमी दूर ग्राम पाउवारा में अज्ञात आरोपी ने घर में घुसकर पुनवंतीन देशलहरे (70) की हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार ओमप्रकाश देशलहरे ने जानकारी दी है कि पुराने मकान में मां पुनवंतीन देशलहरे अकेली रहती थी। मैं अपने परिवार के साथ नए मकान में निवासरत हूं। 7 अक्टूबर को सुबह 10.25 बजे हरीश कुमार रात्रे ने मोबाइल से सूचना दी कि उसकी मां नहीं दिख रही है। दरवाजा नहीं खोल रही है। मैंने पुराने घर में पहुंचकर आवाज दी, लेकिन दरवाजा नहीं खोली।

CG Crime News: लूटपाट की वारदात से दहला इलाका

इस वजह से मैं और हरीश दोनों हरीश के घर की छत के तरफ से पुराने घर पहुंचे तो देखा कि मां के ऊपर गुलाबी रंग का कंबल सिर तक ढंका हुआ था। कंबल को हटाकर मां को आवाज देकर जगाया नहीं उठी। उसकी सांस नहीं चल रही थी। दोनों कान कटा हुआ था। कान में पहने बाजारू टॉप्स, चेन और गले का 2-3 तोले की चांदी की चेन गायब थी। गले में निशान थे। 6 अक्टूबर को मां रात 8 बजे मेहतरू, धीवेन्द्र के घर से टीवी देखकर आई थी।

कोटवारिन की गला दबाकर की हत्या

घर के दाहिने तरफ में मिट्टी का परदा गिरा दिखाई दिया। अज्ञात आरोपी ने 6 अक्टूबर की रात 8 से 7 अक्टूबर की सुबह 10.30 बजे के बीच जेवरात लूटने की नीयत से घर में घुसकर मां की हत्या की। आशंका है कि गले को दबाकर हत्या की गई। अज्ञात आरोपी के खिलाफ रनचिरई थाने में धारा 103(1), 311, 331(8) के तहत अपराध दर्ज किया गया है।

ग्राम रानीतराई में कोटवारिन 65 वर्षीय देवबती महार के अंधे कत्ल को पुलिस ने सुलझा लिया है। महिला की हत्या आदतन चोर गोलू उर्फ महेंद्र साहू पिता मेमलाल साहू (25) पता रानीतराई रोड पुलिस चौकी सुरगी जिला राजनांदगांव और महेन्द्र कुमार साहू पिता मेघनाथ साहू (28) पता रानीतराई थाना देवरी ने किया। दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। हत्या लूट की नीयत से की गई। महिला के घर से आरोपियों ने नगद 24 हजार व चांदी के जेवरात की लूट की थी। महिला की कलाई से चांदी की ऐंठी नहीं निकली तो हंसिया से हाथ काट दिया।

घर से उठ रही थी बदबू तब चला पता

एसपी योगेश पटेल ने बताया कि 6 अक्टूबर को ग्राम रानीतराई रोड में कोटवारिन देवबती महार के घर से बदबू आने पर संदिग्ध अवस्था में मृत्यु की जानकारी मिली थी। देवरी थाने की टीम ने जांच की। साइबर सेल, पुलिस डॉग स्क्वायड एवं एफ.एसएल वैज्ञानिक अधिकारी और रायपुर से फिंगर प्रिंट टीम भी घटनास्थल पर पहुुंचे। सभी दलों ने बारीकी से निरीक्षण किया और हत्या का मामला सामने आया। एसडीओपी बालोद देवांश सिंह राठौर के नेतृत्व में थाना देवरी व साइबर सेल की विशेष टीम गठित की गई थी।

सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना पर संदेही से पूछताछ की

पुलिस के मुताबिक कोटवारिन देवबती महार घर में अकेले रहती थी। 2 अक्टूबर को उसे किसी के घर से आते देखा गया था। उसके बाद से वह गांव में कहीं आते-जाते नहीं दिखी। उनका घर बंद था और बदबू आ रही थी। पुलिस की टीम को मृत मिली। शव को चटाई से ढक दिया गया था।

पुलिस ने मुखबिर की सूचना व सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों आरोपियों को पकड़कर पूछताछ की। दोनों ने अपराध स्वीकार कर लिया। 8 नग चांदी के पट्टी। एक जोड़ी चांदी का ऐंठी। एक नग चांदी का करधन। एक नग चांदी का अंगूठी। दो नग बाजारू चूड़ी। एक नग मोटर साइकिस सीजी 08 जेएल 5464।

चोरी का सामान जब्त

दोनों आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में बताया कि 2अक्टूबर को चोरी करने ग्राम रानीतराई जाकर कोटवारिन के घर के दरवाजा को दो-तीन बार खटखटाया। कोटवारिन ने दरवाजा खोला तो दोनों उसे पकड़कर कमरे में ले जाकर पटक दिया। उसके मुंह व गले को दबाकर हत्या कर दी।

साथ ही अलग अलग जगह थैले में रखे नगदी रकम 24 हजार रुपए और चावल की बोरी में रखे 8 नग चांदी के पट्टा, एक नग चांदी की करधन, एक नग चांदी की अंगूठी, पेनकार्ड एटीएम कार्ड और बाएं हाथ में पहनी हुई चांदी की ऐठी व दाहिने हाथ की ऐंठी नहीं निकली तो हंसिया से कलाई काट दी। हंसिया को उसी कमरे के पटाव के ऊपर छिपाकर रख दिया। उसके बाद दोनों ने शव के पास बैठकर बीड़ी पी। फिर फरार हो गए।

आरोपियो के खिलाफ कई मामले

पुलिस के अनुसार दोनों आरोपियों ने देवरी थाने के अंतर्गत ग्राम नाहंदा में एक सूने घर में ढाई लाख की चोरी पूर्व में की थी। उनके खिलाफ धारा 386, 506, 34 के तहत थाना मोहला जिला राजनांदगांव और धारा 36 (च) आबकारी एक्ट थाना देवरी जिला बालोद एवं 294, 323, 506 के तहत थाना देवरी जिला बालोद एवं धारा 34 (1) आबकारी एक्ट थाना देवरी में मामला दर्ज है।

Updated on:
10 Oct 2025 03:31 pm
Published on:
10 Oct 2025 03:07 pm
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