Diwali 2024: केवल हरित पटाखों का उपयोग एवं विक्रय ही हो सकेगा। साथ ही दीपावली, छठ, गुरू पर्व, नया वर्ष/क्रिसमस के अवसर पर पटाखों को फोड़ने के लिए दो घंटे की अवधि निर्धारित की गई है।
Diwali 2024: अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी चंद्रकांत कौशिक ने जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारियों राजस्व को राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पटाखों के उपयोग के संबंध में दिए निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए।
आदेश में कहा गया कि राज्य में केवल हरित पटाखों का विक्रय एवं उपयोग किया जाए। दीपावली, छठ, गुरु पर्व एवं नववर्ष या क्रिसमस पर पटाखें फोडे़ जाने की अवधि 2 घंटे निर्धारित की गई है।
दीपावली की रात्रि 8 से रात्रि 10 बजे तक, छठ पूजा को सुबह 6 से सुबह 8 बजे तक, गुरु पर्व की रात्रि 8 से रात्रि 10 बजे तक एवं नया वर्ष या क्रिसमस की रात्रि 11.55 से 12.30 बजे तक निर्धारित किया गया है।
Diwali 2024: पटाखों के उपयोग के संबंध में उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाले इम्प्रूव्ड एवं हरित पटाखा की बिक्री केवल लाइसेंस ट्रेडर्स द्वारा किया जाए। केवल उन्हीं पटाखों को बाजार में बेचा जा सकेगा, जिससे उत्पन्न ध्वनि स्तर निर्धारित सीमा के भीतर हो।
सीरीज पटाखे अथवा लड़ियों की बिक्री, उपयोग एवं निर्माण को रोकने की कार्यवाही की जाए। पटाखों में लिथीयम, आर्सेनिक एंटिमनी, लेड एवं मर्करी का उपयोग करने वालों का लाइसेंस रद्द किया जाए। ऑनलाईन अर्थात् ई-व्यापारिक वेबसाइटों से पटाखों की बिक्री को प्रतिबंधित करने की कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं।