Rape Case: छत्तीसगढ़ के भाटापारा क्षेत्र में नाबालिग बालक से अप्राकृतिक कृत्य करने वाले फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफतार कर जेल भेज दिया है। आरोपी ने अपने साथी के साथ मिलकर नाबालिग को जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य किया था।
Baloda Bazar Rape Case: नाबालिक से अप्राकृतिक कृत्य के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। दूसरा आरोपी भी पकड़ लिया गया है। धारा 377, 506 और पॉक्सो एक्ट के तहत अब उसे जेल भेजने की प्रक्रिया की जा रही है।
मिली जानकारी के अनुसार, 25 जून को नाबालिक के पिता ने भाटापारा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एफआईआर में उन्होंने लिखवाया कि 23 जून की आधी रात आरोपी शिव कुमार उर्फ शिवा (34) और अजय (39) उनके बेटे को खुले मैदान में ले गए। यहां उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य किया। किसी को कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी।
मामले में थाना भाटापारा शहर पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी अजय उम्र 39 साल निवासी डोंगरगढ वार्ड क्र. 04 थाना डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव को पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। लेकिन घटना के बाद से दूसरा आरोपी शिवकुमार उर्फ शिवा फरार था, जिसकी पुलिस टीम द्वारा लगातार पतासाजी की जा रही थी। आज थाना भाटापारा शहर पुलिस द्वारा आरोपी शिव कुमार उर्फ शिवा को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। आरोपी द्वारा अपने दोस्त अजय के साथ मिलकर अप्राकृतिक कृत्य करना एवं किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देना स्वीकार किया।