बैंगलोर

सीएए का विरोध : धारा 144 लगाने का मामला कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंचा, कल होगी सुनवाई

कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य राजीव गौड़ा और विधायक सौम्या रेड्डी ने इसे लेकर अलग-अलग याचिका दायर की है

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Dec 19, 2019
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बेंगलूरु. राजधानी बेंगलूरु सहित प्रदेश के अन्य हिस्सों में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के समर्थन और विरोध में तेज होते प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने तीन दिनों के लिए पूरे राज्य में निषेधाज्ञा लगा दी है। बेंगलूरु सहित पूरे राज्य में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू होने के बावजूद बेंगलूरु, हासन, कलबुर्गी सहित कई जिलों में अलग-अलग समूहों के प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं। बेंगलूरु में पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे इतिहासकार रामचंद्र गुहा को हिरासत में ले लिया जबकि पूर्व विधायक वाटाल नागराज को भी पुलिस ने उनके घर से एहतियाती तौर पर हिरासत में ले लिया।
विरोध प्रदर्शनों के बीच बेंगलूरु में निषेधाज्ञा लगाए जाने का मामला गुरुवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय पहुंच गया। दो कांग्रेस नेताओं सहित कुछ अन्य लोगों ने पुलिस के प्रदर्शन के मद्देनजर धारा 144 लगाने के आदेश को लेकर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य राजीव गौड़ा और विधायक सौम्या रेड्डी ने इसे लेकर अलग-अलग याचिका दायर की है। दोनों के वकीलों ने गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवास ओक और न्यायाधीश प्रदीप सिंह येरुर की पीठ के सामने इन याचिकाओं का जिक्र किया। इस पर पीठ ने कहा कि वे इस मामले की शुक्रवार को सुनवाई करेंगे।

Published on:
19 Dec 2019 01:54 pm