याचिकाकर्ता ने पाया कि 14 साइटों के संबंध में अभिलेखों में कथित परिवर्तन अपराध में एक गंभीर हस्तक्षेप है, जिससे जांच को निरर्थक और गलत दिशा में ले जाया जा सके। उन्होंने अपराध की आय में कथित रूप से बदलाव करने के लिए मुडा आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई और सबूत नष्ट करने के लिए मुख्यमंत्री और अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की मांग की।
बेंगलूरु. प्रवर्तन निदेशालय के एस.पी. प्रदीप कुमार ने संयुक्त निदेशक बेंगलुरु को लिखे पत्र में इस बात की जांच की मांग की है कि क्या मुख्यमंत्री कार्यालय या मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या ने मैसूर शहर में मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (मुडा) के आयुक्त और अन्य संबंधित अधिकारियों पर अपराध की आय में कथित रूप से हेराफेरी करने के लिए दबाव डाला था।
याचिकाकर्ता प्रदीप कुमार ने आरोप लगाया कि मुडा आयुक्त ने मैसूरु शहर के विजयनगर तीसरे और चौथे चरण में बी.एम. पार्वती द्वारा सरेंडर किए गए 14 स्थलों के संबंध में रिकॉर्ड बदल दिए हैं और इसकी जांच की जानी चाहिए।
यहां यह याद रखना चाहिए कि मैसूर शहर में मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (मुडा) द्वारा सीएम की पत्नी को कथित रूप से भूखंड अनियमितताओं को लेकर मुख्यमंत्री के खिलाफ राज्यपाल थावरचंद गहलोत को तीन याचिकाकर्ताओं में से एक प्रदीप कुमार भी थे।
उन्होंने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या के खिलाफ ईसीआईआर प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज की थी और मुख्यमंत्री की पत्नी बी.एम. पार्वती ने अपनी 14 साइटें मुडा को सौंपने का फैसला किया था। साइटों को सौंपने के फैसले पर तुरंत कार्रवाई करते हुए, मुडा आयुक्त, सचिव और अन्य संबंधित अधिकारियों ने राजस्व प्रविष्टियों को उत्परिवर्तित किया, जो सिद्धरामय्या द्वारा धारण किए गए आधिकारिक पद के दुरुपयोग और मनमानी की ओर इशारा करता है। इसने भारतीय दंड संहिता, 1860 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत दंड को आकर्षित किया।
याचिकाकर्ता ने पाया कि 14 साइटों के संबंध में अभिलेखों में कथित परिवर्तन अपराध में एक गंभीर हस्तक्षेप है, जिससे जांच को निरर्थक और गलत दिशा में ले जाया जा सके। उन्होंने अपराध की आय में कथित रूप से बदलाव करने के लिए मुडा आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई और सबूत नष्ट करने के लिए मुख्यमंत्री और अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की मांग की। याचिकाकर्ता के पत्र में ईडी के संयुक्त निदेशक से पुलिस अधीक्षक (लोकायुक्त) को साक्ष्य छिपाने से संबंधित दस्तावेज बरामद करने और ऐसे आपराधिक कृत्य में शामिल लोगों को गिरफ्तार करने का निर्देश देने की मांग की गई है।