बैंगलोर

अग्रिम जमानत के लिए पहले सैैशन कोर्ट जाना समझदारी, असाधारण परिस्थिति में ही सीधे हाइ कोर्ट में आएं

पीठ ने कहा, हालांकि सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास जमानत के लिए याचिका पर विचार करने और उस पर निर्णय लेने का समवर्ती क्षेत्राधिकार है, लेकिन याचिकाकर्ता के लिए सत्र न्यायालय से संपर्क करना समझदारी है, जब तक कि सत्र न्यायालय को दरकिनार करते हुए सीधे उच्च न्यायालय के समक्ष ऐसा आवेदन दायर करने के लिए असाधारण परिस्थितियाँ न हों।

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बेंगलूरु. हाई कोर्ट ने कहा है कि असाधारण परिस्थितियाँ को छोड़ उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल करने के लिए पहले सत्र न्यायालय का रुख करना समझदारी होगी।

न्यायमूर्ति मोहम्मद नवाज की एकल पीठ ने एक स्कूल शिक्षक इमरान एच द्वारा दायर याचिका का निपटारा करते हुए यह फैसला सुनाया। आरोपी पर बीएनएस 2023 की धारा 69, 318 (2) के तहत दंडनीय अपराधों के आरोप है। आरोपी नेे शादी का वादा करके शिकायतकर्ता के साथ यौन संबंध बनाए और बाद में उसे धोखा दिया।

इमरान खान ने अग्रिम जमानत के लिए सीधे उच्च न्यायालय का रुख किया। यह तर्क दिया गया कि सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास जमानत के लिए आवेदन पर विचार करने का समवर्ती क्षेत्राधिकार है और इसलिए याचिकाकर्ता ने सीधे इस न्यायालय का रुख किया है।

इसके अलावा, यह दावा किया गया कि शिकायतकर्ता के गुर्गे ने उसे हिरासत में लिया था और उसके पिता द्वारा 05.12.2024 को संतेबेन्नूर पुलिस स्टेशन, दावणगेरे में अपराध संख्या 232/2024 के रूप में दर्ज गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसके अलावा, याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे और मनगढ़ंत हैं और याचिकाकर्ता को खतरा है।

याचिका में किए गए दावों पर गौर करने के बाद, पीठ ने कहा, हालांकि सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास जमानत के लिए याचिका पर विचार करने और उस पर निर्णय लेने का समवर्ती क्षेत्राधिकार है, लेकिन याचिकाकर्ता के लिए सत्र न्यायालय से संपर्क करना समझदारी है, जब तक कि सत्र न्यायालय को दरकिनार करते हुए सीधे उच्च न्यायालय के समक्ष ऐसा आवेदन दायर करने के लिए असाधारण परिस्थितियाँ न हों।

इसके बाद इसने कहा, इस याचिका पर विचार करने के लिए कोई असाधारण कारण नहीं बताए गए हैं। यदि सत्र न्यायालय द्वारा कोई प्रतिकूल आदेश पारित किया जाता है, तो याचिकाकर्ता के लिए उसी राहत के लिए इस न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करना हमेशा खुला रहता है।

उन्होंने कहा कि यदि अग्रिम जमानत की मांग करने वाली तत्काल याचिका पर बिना किसी अपवाद के विचार किया जाता है, तो यह एक मिसाल कायम करेगा और हर मामले में, इस अदालत को ऐसी याचिकाओं पर विचार करना होगा।

याचिका का निपटारा करते हुए अदालत ने याचिकाकर्ता को सत्र न्यायालय के समक्ष उपाय तलाशने की स्वतंत्रता सुरक्षित रखी।

Published on:
04 Feb 2025 11:18 pm
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