बैंगलोर

हाई-बीम हेडलाइट्स के इस्तेमाल के खिलाफ आदेश जारी

भारतीय मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार, इस नियम उल्‍लंघन करने वालों पर धारा 177 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। यह निर्णय इसलिए किया गया क्‍योंकि पुलिस ने पाया कि हाई बीम लाइट्स दुर्घटनाओं की अधिक संभावना पैदा करती हैं।

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बेंगलूरु. राज्‍य सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम करने के लिए केवल केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के तहत अनुमति‍ प्राप्‍त लाइट्स लगाने के आदेश जारी किए। अगर कोई वाहन चालक 1 जुलाई से चमकदार हाई-बीम वाली, वाहन हेडलाइट्स का इस्तेमाल करता हुआ पाया गया, तो पुलिस उस पर जुर्माना लगाएगी। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (यातायात और सड़क सुरक्षा) आलोक कुमार ने यह जानकारी दी।

भारतीय मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार, इस नियम उल्‍लंघन करने वालों पर धारा 177 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। यह निर्णय इसलिए किया गया क्‍योंकि पुलिस ने पाया कि हाई बीम लाइट्स दुर्घटनाओं की अधिक संभावना पैदा करती हैं।

आलोक कुमार द्वारा जारी एक ज्ञापन में कहा गया है कि कई वाहनों, विशेष रूप से लॉरी, ट्रक और बसों जैसे भारी मोटर वाहनों में चमकदार और एलईडी हेडलाइट्स का उपयोग करते हुए देखा गया है, जिससे विपरीत लेन पर ड्राइवरों की दृष्टि और उनकी सुरक्षित ड्राइविंग क्षमता प्रभावित होती है।

उन्होंने कहा, हम प्रतिबंध लगाने के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, हम उन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने के बारे में पूछ रहे हैं जो चमकदार लाइट का उपयोग कर रहे हैं और अन्य ड्राइवरों को असुविधा पैदा कर रहे हैं।

आलोक कुमार ने कहा, एलईडी लाइट जो अन्य ड्राइवरों को असुविधा और चमकदार प्रभाव पैदा करती हैं। इसलिए, हमें ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की आवश्यकता है अन्यथा यह कुछ दुर्घटनाओं का कारण बन सकता है।

Published on:
20 Jun 2024 08:24 pm
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