बैंगलोर

जंगली सूअर के शिकार के आरोप में दो महावत निलंबित

एक अप्रेल को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत मामला दर्ज किया गया है। कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की जाएगी।

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Apr 12, 2025
फाइल फोटो

नागरहोले टाइगर रिजर्व Nagarhole Tiger Reserve (एनटीआर) की उप वन संरक्षक पी. ए. सीमा ने एनटीआर के हुण्सूर डिवीजन के अंतर्गत डोड्डहरावे हाथी शिविर के दो महावतों को एक शिकारी के साथ जंगली सूअर Wild boar के अवैध शिकार में कथित रूप से शामिल होने के आरोप में निलंबित कर दिया है।

महावत एच. एन. मंजू और जे. डी. मंजू पर आरोप है कि उन्होंने शिकारी मंजू के साथ मिलकर जंगली सूअरों का शिकार किया। महावतों के क्वार्टर में एक बंदूक भी मिली।

हुण्सूर वन प्रभाग की सहायक वन संरक्षक एन. लक्ष्मीकांत ने कहा, पूछताछ में पता चला कि मार्च में डोड्डहरावे जंगल की सीमा पर महावत और शिकारी (बंदूक के मालिक) जंगली सूअर का शिकार कर रहे थे। शिकारी फरार है। एक अप्रेल को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत मामला दर्ज किया गया है। कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की जाएगी। हम आरोपी महावतों को बर्खास्त करने की सिफारिश करने की योजना बना रहे हैं।

Published on:
12 Apr 2025 12:19 pm
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