Banswara Crime : बांसवाड़ा में खेलकूद प्रतियोगिता में शामिल होने गई एक नाबालिग स्कूली छात्रा का अपहरण कर यौन शोषण करने के मामले में स्पेशल कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।
Banswara Crime : बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ क्षेत्र में खेलकूद प्रतियोगिता में शामिल होने दूसरे गांव गई एक नाबालिग स्कूली छात्रा का अपहरण कर यौन शोषण करने के तीन साल पुराने मामले में स्पेशल कोर्ट पोक्सो एक्ट ने सोमवार को एक आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।। अभियोजन पक्ष के अनुसार 3 दिसंबर, 2022 को हुई अपहरण की वारदात को लेकर पीड़िता के भाई ने 7 दिसंबर को कुशलगढ़ थाने में रिपोर्ट दी थी। इसके अनुसार टूर्नामेंट में हिस्सा लेने गई उसकी नाबालिग बहन को खेल कर अपने ठहराव स्थल पर लौटते समय घाटा निवासी अंकेश पुत्र भूरजी अपने साथी की मदद से अपहरण कर ले गया।
इसकी जानकारी पीटीआई ने दी तो परिजनों ने अंकेश के घर की जानकारी जुटाकर उसके पिता से संपर्क किया। तब उन्होंने बताया कि अंकेश किसी लड़की को लेकर रात को आया था। सुबह उसे लेकर कहां गया, पता नहीं है। बहन के साथ अनहोनी की आशंका जताते हुए परिवादी ने जांच और कानूनी कार्रवाई का आग्रह किया।
मामले में पुलिस ने तहकीकात कर नाबालिग को दस्तयाब किया। पूछताछ और मेडिकल मुआयने से नाबालिग को बंधक रखकर यौन शोषण की पुष्टि पर पुलिस ने पोक्सो एक्ट की धारा भी जोड़ी और आरोपी को गिरफ्तार किया।
प्रकरण में 24 फरवरी, 2023 को पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अदालत में अभियोजन की ओर से 19 गवाह और दो दर्जन से ज्यादा प्रदर्श पेश किए गए। अंतिम बहस के बाद मौजूदा साक्ष्यों के आधार पर विशिष्ट न्यायाधीश तारा अग्रवाल ने पाया कि आरोपी ने अपहरण उपरांत बंधक रखकर एकाधिक बार नाबालिग का यौन शोषण किया, इसलिए उसे भादसं की धारा 376 (2) (एन) के मुकाबले पॉक्सो एक्ट 5 (ठ)/6 के प्रावधान अनुसार अधिक सजा न्यायोचित है।
कोर्ट ने आरोपी अंकेश को अन्य धाराओं में एक से पांच साल की सजा के साथ पोक्सो एक्ट की अधिकतम 20 वर्ष कठोर कारावास और 20 हजार रुपए जुर्माना सुनाया।